विकासखंड स्तर पर जल प्रबंधन समितियों का किया जाए जल्द गठन

सामूहिक भूगर्भ जल उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य

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झाँसी। जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि उ0प्र0 भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियम अधिनियम 2019 एवं उ0प्र0 भूगर्भ जल प्रबन्धन और अधिनियम नियमावली 2020 के अनुसार प्रदेश में राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति, विकास खण्ड भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति एवं ग्राम पंचायत भूगर्भ उप समिति का गठन किया जायेगा।
उ0प्र0 भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियम अधिनियम 2019 के अन्तर्गत विविध प्राविधानों में वाणिज्यक, औद्योगिक, अवसंरचना, वेधन उपकरण ड्रिलिंग ऐजेन्सी एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपभोक्ताओं के पंजीकरण, रजिस्ट्रीकरण करना अनिवार्य है। उक्त आवेदन वेब पोर्टल www.upwdonline.in के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण कर जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेगे। घरेलु एवं कृषि उपभोक्ताओं के कूप रजिस्ट्रेशन स्वतः आनलाइन माध्यम से किये जायेंगे। जिनकी फीस निःशुल्क है एवं कूप रजिस्ट्रेशन स्वतः प्राप्त हो जायेगा।
वणिज्यक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक, सामूहिक उपभोक्ताओं एवं वेधन उपकरण (ड्रिलिंग एजेन्सी) का शुल्क रु 5 हजार रखा गया। उक्त सभी रजिस्ट्रेशन आनलाइन माध्यम से किये जायेगे। अधिनियम के अनुसार जनपद झांसी अनुसूचित किया गया है। अधिसूचित किए गए जनपद में नए कूप लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे अधिनियम के अनुसार समस्त औद्योगिक, वाणिज्यक औद्योगिक, अवसंरचनात्मक, सामूहिक जल उपभोक्ताओ एवं वेधन उपकरणों को जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। इस विषय में संबंधित संस्थान जल्द से जल्द आवेदन कर अनापत्ति ले ले बैठक में संबंधित समस्त अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिला विकास अधिकारी सहित लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अवर अभियंता आदि उपस्थित रहे।

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