दिव्यांगजनों को मिलेंगी नि:शुल्क व्हील चेयर व ट्राईसाइकिल

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झाँसी। सशक्तीकरण अधिकारी डा0 दीपक शुक्ला ने अवगत कराया कि जनपद झाँसी के ऐसे दिव्यांगजन जिनकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत या अधिक हो, चलने फिरने में असमर्थ हों, तथा अधिकतम आय प्रति परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रू0-46080/- एवं शहरी क्षेत्र में 56460/- तक वार्षिक हो राजकीय चिकित्सक की संस्तुति के आधार पर ट्राईसाइकिल, बैशाखी, व्हील चेयर, आदि, तीन वर्ष में रू0-10,000/- तक के उपकरण एक बार नि:शुल्क प्रदान किये जाने हेतु जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी द्वारा समस्त खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि पात्र दिव्यांगजनों को दिव्यांगता उपकरण उपलब्ध कराने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त फील्ड स्टॉफ के माध्यम से योजना की जानकारी प्रदान कराते हुये 15 जनवरी 2021 तक अभियान चलाकर समस्त पात्र दिव्यांगजनों के आवेदन पत्र पूर्ण कराकर संबंधित चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, झाँसी को हार्ड कॉपी में 18 जनवरी 2021 तक उपलब्ध करा दिये जाये। एलिम्कों कानपुर के सौजन्य से समस्त विकासखण्डों के 426 दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरणों के साथ ही 37 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण 28 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2020 तक किया जा चुका है। दिव्यांगता उपकरणों के वितरण तथा विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में वितरित किये गये दिव्यांगता उपकरणों के उपरान्त भी अभी पर्याप्त संख्या में ऐसे दिव्यांगजन दिव्यांगता उपकरणों से वंचित रह गये होगें, जिन्हें विगत 03 वर्षों से पूर्व अथवा कभी भी दिव्यांगता उपकरण प्राप्त नही हुऐ होगें। ग्राम पंचायत का निर्वाचन भी आगामी माहों में प्रस्तावित है। निर्वाचन के दौरान दिव्यांगजनों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु पोलिंग बूथ तक आने जाने के अतिरिक्त अपने अन्य दैनिक कार्यों को सुगमतापूर्वक संपादित करने हेतु दिव्यांगता उपकरणों की आवश्यकता होती है। दिव्यांगता उपकरणों से वंचित समस्त पात्र दिव्यांगजनों से अपेक्षा है, कि वह अपने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आदि से सम्पर्क करके अपना फोटोग्राफ, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराकर आवेदन पत्र भरावा दें। जिससे समस्त पात्र दिव्यांगजन आगामी माहों में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग यथासमय सुगमतापूर्वक कर सकें।

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