मतदाता सूची में बीएलओ द्वारा गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होगी तो होगी सख्त कार्रवाई – डीएम

**मतदाता सूची का त्रुटिरहित होना महत्वपूर्ण ताकि निर्वाचन शुद्ध, शांतिपूर्ण व पारदर्शी संपन्न हो **जनपद के निम्न 13 गांव में मतदाता सूची 10 दिवस में शुद्ध करते हुए प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए

0
586

झांसी। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने कहा कि विगत दिवसों में ग्रामों के प्रतिनिधि व अन्य ग्रामवासी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु बनाई गई मतदाता सूची में अशुद्धियों को विभिन्न साक्ष्यों के साथ संज्ञान में लाते हुए अशुद्धियों को शुद्ध/ निराकरण करा कर प्रकरण का पटा पेक्ष किए जाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावली में अनेकों ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि पात्र व्यक्तियों का नाम सम्मिलित ना करते हुए अपात्र को शामिल किया गया तथा व्यक्तियों के नामों को विलोपित करते हुए मतदाता सूची बनाई गई। उन्होंने बताया कि ग्राम वासियों ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो सामान्यता निवासी नहीं है या मतदाता बनने के लिए पात्र नहीं है उनके नाम भी मतदाता सूची में जोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत मतदाता सूची का शुद्ध होना अति आवश्यक है, तहसील मोठ में मियांपुर, पहाड़ी बुजुर्ग, सिमथरी, नरी, निवी, बेहटासंत, भरतपुरा, देवलदेदर तहसील टहरौली दिनेरी फूलखिरिया, सीकरी खुर्द तहसील मऊरानीपुर ग्राम पठा, चुरारा तथा तहसील झांसी में ग्राम बरूआपूरा, खजराहा खुर्द में मतदाता सूची में अनेकों त्रुटियों की जानकारी प्राप्त हुई हैं, अतः समस्त त्रुटियों का निराकरण तत्काल किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त गांव में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन हेतु बनाई गई मतदाता सूची के संबंध में प्राप्त शिकायतों का स्थलीय निरीक्षण कर सम्यक सुनवाई करते हुए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ/ सुपरवाइजर के माध्यम से सत्यापन के उपरांत परीक्षण कर आगामी 10 दिवस में त्रुटि रहित शुद्ध मतदाता सूची दिनांक 9 फरवरी 2021 तक प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में भी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु बनाई गई मतदाता सूची के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए और यदि कहीं पर अशुद्ध मतदाता सूची पाई जाती है तो जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ/ सुपरवाइजर के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो पावे।

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही समयानुसार करायें: डीएम

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) आन्द्रा वामसी ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों के वृहद्व पुनरीक्षण के दौरान नियत समय तक प्राप्त दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने के साथ ही उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार भलीभांति संवीक्षा कर किसी पात्र का निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने से न छूट जाये।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यदि पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में छूट गया है या त्रुटिपूर्ण हो गया है या अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो गया है तो निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित उ0प्र0 पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध के अनुसार निर्वाचक नामावली के दिनांक 22 जनवरी 2021 को अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त से जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किये जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु नागरिकों द्वारा निर्धारित प्रारुप में आवेदन किया जा सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आयोग के निर्देशों के क्रम में सभी उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) को निर्देशित किया है कि सर्वसाधारण को सूचित करते हुये इस अवधि में भी वे नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु निर्धारित प्रारुप में आवेदन कर सकते है। उक्त समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामांकन के लिये नियत अन्तिम तिथि तक की जायेगी। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने से छूट न जाये तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो।

उचित दर की रिकत दुकानों के आवंटन हेतु खुली बैठकें होगी

ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कराने हेतु नोडल अधिकारी नामित

जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने अवगत कराया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत रिक्त उचित दर दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता प्रदान करते हुये आवंटन पूर्ण कराने के निर्देश आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा
दिये गये थे एवं जहां स्वयं सहायता समूह के आवेदन प्राप्त नही होते है वहां तिथियां निर्धारित कर ग्राम सभा की खुली बैठक में उचित दर विक्रेता के चयन हेतु प्रस्ताव पारित कराकर उचित दर दुकानों की नियमानुसार नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये है। जिसके क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को रिक्त उचित दर दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिये।
उपरोक्त के क्रम में उचित दर विक्रेता के चयन हेतु ग्राम सभा की खुली बैठक कराने हेतु नोडल अधिकारी के रुप में तहसीलदार, जिला कार्यक्रम अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी को नामित किया गया है।
उन्होने बताया कि 08 फरवरी को तहसील मऊरानीपुर विकास खण्ड बंगरा के ग्राम पंचायत देवरीसिंहपुरा, लुहरगांव एवं विकास खण्ड मऊरानीपुर के ग्राम बेरबई, बरौरी तथा 09 फरवरी को विकास खण्ड बंगरा के नवादा, लारौन तथा विकास खण्ड मऊरानीपुर के कोटरा में खुली बैठक आयोजित होगी।
तहसील झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव की ग्राम पंचायत परसर, तालरमन्ना तथा विकास खण्ड बबीना में बरुआगागोनी, सिमरावारी-2 तथा विकास खण्ड बबीना में 09 फरवरी को मठरनपुरा, बसईबदनपुर व 10 फरवरी को विकास खण्ड बबीना के ग्राम पंचायत राजापुर में खुली बैठक का आयोजन होगा।
08 फरवरी को तहसील व विकास खण्ड मोंठ की ग्राम पंचायत सारन, चितगुवां में व विकास खण्ड चिरगांव की ग्राम पंचायत कुमरिया, गढुका तथा 09 फरवरी को विकास खण्ड मोंठ की ग्राम पंचायत लड़ावरा, भुजौंद व विकास खण्ड चिरगांव की ग्राम पंचायत बिरहटा, धवरा तथा 10 फरवरी को सिकरीबुजुर्ग तथा विकास खण्ड मोंठ की ग्राम पंचायत कड़ोर, बहादुरपुर व 11 फरवरी को विकास खण्ड मोंठ की ग्राम पंचायत पुलिया, पाण्डोरी तथा 12 फरवरी को ग्राम पंचायत बरौदा में खुली बैठक होगी। तहसील टहरौली विकास खण्ड गुरसराय की ग्राम पंचायत गढीकरगांय, टहरौली खास, तथा विकास खण्ड बामौर की ग्राम पंचायत इंदी, पुरेनियां में 08 को तथा ग्राम पंचायत जखौरा, खरवांध में 09 फरवरी को खुली बैठके होगी।
उन्होने समस्त नामित नोडल/पर्यवेक्षक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासनादेश में निहित प्राविधान/निर्धारित आरक्षण के अनुसार सम्बन्धी ग्राम में डुग्गी एवं मुनादी कराकर निर्धारित तिथि में उपस्थित होकर सार्वजनिक स्थल पर नियमानुसार ग्राम सभा की खुली बैठक कराये तथा खुली बैठक की वीडियाग्राफी कराते हुये उचित दर विक्रेता का चष्न किया जाये। जहां एक ही तिथि में दो ग्राम सभाओ की बैठक निर्धारित की गयी है, वहां क्रमशः पूर्वान्ह एवं अपरान्ह में बैठक करायी जाये। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, समस्त विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि समयानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

LEAVE A REPLY