नाईट कर्फ्यू में सड़कों पर बंद रहेगी पूर्ण आवाजाही

************* कोरोना कहर के कारण नाइट कर्फ्यू लागू, 12 वीं तक के स्कूल बंद ************पुलिस करेगी गश्त, घर से निकले तो पड़ेगा महंगा ****************संस्थाओं में रात्रिकालीन शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को रहेगी छूट

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झाँसी। प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना के मरीज पाए जाने और कुल एक्‍टिव मरीजों की संख्‍या 500 से अधिक हो जाने की स्‍थिति में माध्‍यमिक विद्यालयों में अवकाश के साथ ही रात्रि में आवागमन को नियंत्रित करने के लिए उप्र शासन के निर्देशों के तहत जिलाधिकारी झांसी ने शुक्रवार 9 अप्रैल से रात्रि कालीन कर्फ्य की घोषणा कर दी है। नाइट कर्फ्यू रात 9 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान पुलिस गश्त करेगी। साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर आवागमन जारी रहेगा। जिन संस्थाओं में रात्रिकालीन शिफ्ट में काम होता है, उनके कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा जिले में सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है।
झाँसी में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने गाईड लाईन जारी कर नाईट कर्फ्यू का निर्णय जिलाधिकारियों पर छोड़ दिया था। इसे देखते हुए जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने गुरुवार की शाम अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद तय हुआ कि रात में कर्फ्यू अनिवार्य है। ऐसे में शुक्रवार की रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया। डीएम ने बताया कि इस दौरान अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित नहीं होगी। दूध, दही, जरुरी खाद्यान्न व दवाओं की वाहन आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। अनावश्यक किसी को इस दौरान बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रात 9 बजे से सुबह छह बजे तक शहर में सड़कों पर पूर्ण आवाजाही बंद रहेगी। रात्रि कफर्यू के दौरान आकस्मिक स्वास्थ सेवाएं एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। मालवाहक गाड़ियों का आवागमन प्रतिबंध नहीं होगा।
डीएम ने कहा कि बिना मास्क वाले ग्राहकों को दुकानों में प्रवेश न दिया जाए। व्यापारी स्वयं कोरोना पर नियंत्रण के लिए जरुरी दिशा- निर्देशों का पालन करें और अन्य लोगों को भी जागरुक करें। उनका कहना है कि बचाव ही कोरोना का इलाज है। शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग किया जाए।

रात में ये सेवाएं रहेंगी बहाल

-बीमार लोग अस्पताल जा सकेंगे
-पेट्रोल पंप, दवाई स्टोर बंद नहीं होंगे।
-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी।
-रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर टिकट दिखाकर जा सकेंगे।
-माल वाहक गाड़ियों का आवागमन प्रभावित नहीं होगा।

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