कोरोना पाजीटिव मरीज गुम ना हो, यह खतरनाक हो सकते हैं : मंडलायुक्त

************होम आइसोलेशन वाले मरीजों को 7 से 10 दिन की दवाई दी जाएं **************सभी मास्क लगाएं ना लगाने पर हो जुर्माना **************कार्यालय एवं कंट्रोल रूम में आने वालों को किया जाए सैनिटाइज ********************सैंपल लेने के बाद व्यक्ति को परिणाम की जानकारी अवश्य दी जाए

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झाँसी। मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा आज औचक टीबी हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उन्होंने संचालित कोविड-19 के कंट्रोल रूम को देखा और स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी कोरोना पाजीटिव मरीज गुम ना हो, उसे ट्रेस करते हुए अस्पताल या होम आइसोलेशन किया जाएं ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
मंडलायुक्त ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यदि सैंपलिंग टीम ने सैंपल लिया और परिणाम पॉजिटिव पाया है तो उस व्यक्ति को अवश्य बताया जाए यदि वह मिसिंग (गुम) हो गया तो वह ना जाने कितनों को संक्रमित करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रेसिंग टीम उसे ट्रेस करते हुए हॉस्पिटल भेजें या होम आइसोलेशन में लाएं ताकि उसे सुरक्षित किया जा सके तथा अन्य को भी संक्रमित होने से बचाया जा सके।उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को 7 दिन से 10 दिन की दवाओं की किट अवश्य दें ताकि उसे समस्या ना हो। इसके साथ ही कंट्रोल रूम के माध्यम से उसकी लगातार खबर ली जाए।
टीबी हॉस्पिटल में भ्रमण के दौरान मंडलायुक्त ने कंट्रोल रूम में दी जा रही सुविधाओं का हाल जाना, मरीज को हॉस्पिटल तथा होम आइसोलेशन के बारे में कैसे बताया जाता है जानकारी ली, उन्होंने मौके पर कोविड-19 पेशेन्ट से दी जा रही जानकारी के विषय में पूछा और क्या वह जानकारी से संतुष्ट है? यह भी जाना। मंडलायुक्त ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों से समय-समय पर उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी ली जाए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील होकर कार्य करें स्वयं सुरक्षित रहे और लोगों को भी सुरक्षित रखें, आने वाले मरीजों को सैनिटाइज अवश्य किया जाए।
मंडलायुक्त ने कहा कि बाजारों में भी भीड़ -भाड़ कतई ना हो। उन्होंने विगत दिवस ललितपुर भ्रमण पर बाजारों में भीड़ को देख नाराजगी व्यक्त की और प्रशासन व पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीड़ भाड़ कतई ना हो। उन्होंने झांसी में भी बाजारों में भी भीड़-भाड़ ना होने के निर्देश दिये और कहा कि अति आवश्यक हो तभी बाहर निकले और मास्क अवश्य लगाएं यदि ऐसा नहीं होता है तो जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने कहा कि 2 गज दूरी बहुत ही जरूरी का पालन सुनिश्चित हो।
मंडलायुक्त ने आयुक्त कार्यालय स्थित मंडलीय कंट्रोल रूम का भी औचक निरीक्षण किया। वहां हो रहे कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्राप्त होने वाली शिकायत / समस्या को निस्तारण हेतु तत्काल संबंधित अधिकारी को अवगत कराएं ताकि ससमय शिकायत अथवा समस्या का निस्तारण हो सके। उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा जिन्हें जो भी दायित्व दिए गए हैं उनको अक्षरशः अनुपालन करते हुए निर्वहन करना होगा। मंडलायुक्त ने टीबी हॉस्पिटल में स्थित जिला वैक्सीन भंडार ग्रह का भी निरीक्षण किया तथा वैक्सीन संबंधित जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर डॉ रविंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर पूनम बुधरानी, डीएमओ आरके गुप्ता, रूपेश कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
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कोरोना प्रकरण: चार अदालतों में होगा न्यायिक कार्य

झाँसी। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुपालन में जिला न्यायालयों के संचालन हेतु नवीन दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाँसी, श्रीमती ज्योत्सना शर्मा के निर्देशानुसार सुश्री शीतल प्रियर्दा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाँसी के मार्गदर्शन में उपरोक्त पत्र के माध्यम से निर्गत नवीन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय झाँसी में निम्न न्यायालय कार्य करेगें जिसके अन्तर्गत जनपद न्यायालय झाँसी, आउटलाइन कोर्ट मोठ, मऊरानीपुर, गरौठा, तथा ए.सी.जे.एम.रेलवे. झाँसी, में समस्त न्यायिक कार्यो के संचालन की अवधि प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 02:30 बजे तक होंगीं। इन सभी न्यायालयों द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र एवं अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, अति आवयक प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना पत्र, अस्थायी निधेषज्ञा आदि जैसे अति आवयक दीवानी प्रार्थना पत्र, विचारधीन बंदियों से सम्बन्धित न्यायिक/रिमाण्ड कार्य किये जायेगें। उपरोक्त समस्त वादो/प्रार्थना पत्रों की सुनवाई/निस्तारण केवल वीडियों कान्फ्रेनि्ंसग या वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से किया जायेगा। विचारधीन बन्दियों से सम्बन्धित न्यायिक/रिमाण्ड कार्य वीडियो कान्फ्रेंस साफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा। उपरोक्त कार्यो हेतु न्यायालय में कार्यरत समस्त कर्मचारीगणों द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र, अग्रिम जमानत उपस्थित आयेगें। उक्त के सन्दर्भ में अधिवक्तागणों द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य आवयक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु जनपद न्यायालय की अधिकृत ई-मेल districtcourtjhansi@gmail.com का प्रयोग किया जा सकता है।

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