छूटे सदस्यों का फॉर्म-17 भरवाकर नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराये जाएं

** रिटर्निंग ऑफिसर/जिलाधिकारी झांसी ने झांसी-ललितपुर-जालौन स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 के तैयारियों की वर्चुअली की समीक्षा ** निर्वाचक नामावली में वर्तमान सदस्य सूची से मिलान की निर्देश, ** अधिशासी अधिकारी,खंड विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी ज़िला पंचायत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी केंट एवं अपर नगर आयुक्त इस आशय का प्रमाण पत्र दें, कि उनके सदस्यों की सदस्यता सूची का अद्यतनीकरण कर लिया गया है और उन्होंने इसकी सूचना निर्वाचन रेजिस्ट्रेशन अधिकारी कार्यालय में दे दी है। सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची में शामिल करा लिए गए हैं । ** कोई भी मतदाता एक से अधिक स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं हो सकता, इसे अवश्य सुनिश्चित करने के दिए निर्देश । ** स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन- 2022 को शांतिपूर्ण,स्वच्छता और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए सभी तैयारियां समय पूर्व पूूर्ण करने के निर्देश

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झांसी। झाॅसी-ललितपुर-जालौन स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 के संबंध में रिटार्निंग आफिसर /जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा वर्चुअल बैठक की। उन्होंने शांतिपूर्ण,स्वच्छता और पारदर्शी ढंग से निर्वाचन संपन्न कराए जाने हेतु निर्देश दिए।
वर्चुअल बैठक में रिटार्निंग आफिसर/जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने कहा कि 01 फरवरी, 2022 को झाॅसी-ललितपुर-जालौन स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 को निर्वाचक नामावली का ड्राफ्ट प्रकाशन हो चुका है। 07 फरवरी, 2022 तक दावा आपत्ति प्राप्त की जानी है एवं उपरोक्त दावा आपत्तियों की जांच कर 11 फरवरी, 2022 तक निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित/विलोपित किये जाने है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि अपर जिलाधिकारी(प्रशाासन), झाॅसी, अपर जिलाधिकारी(वि./रा.), जालौन एवं अपर जिलाधिकारी(वि./रा.), ललितपुर द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के खण्ड विकास अधिकारियों, नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों, केन्टोन्मेंट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा नगर निगम के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त को ड्राफ्ट प्रकाशन की प्रति उपलब्ध करायी जाए, ताकि क्षेत्र पंचायत के खण्ड विकास अधिकारी, नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों, केन्टोन्मेंट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा नगर निगम के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त द्वारा ड्राफ्ट का वर्तमान सदस्यों की सूची से मिलान किया जाये एवं छूटे हुए सदस्यों का फार्म-17 भरवाकार उनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
रिटर्निंग ऑफिसर/ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्देश दिए कि समस्त खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त अपने क्षेत्र पंचायत/नगर निकाय/केन्टोन्मेंट बोर्ड के छूटे हुए सदस्यों का फार्म-17 एक पत्र के साथ भरवाकर सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) को उपलब्ध कराया जाए। इस पत्र में इसका उल्लेख अवश्य किया जाये कि सम्बन्धित सदस्य प्रमाणित हैं एवं उनका नाम निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कहा कि मा.आयोग के निर्देशानुसार मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है। अतः समस्त खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी /नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त द्वारा निर्वाचक नामावली से उपरोक्त सदस्यों को विलोपित किया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे सदस्य जिसकी सदस्यता निरस्त हो गई हो, जिनका निधन हो गया हो एवं जिन सदस्यो के द्वारा अभी तक शपथ नहीं ली गई हो उनका नाम भी विलोपित किया जाना सुनिश्चित कर लें। रिटर्निंग ऑफिसर/ जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार कहा कि आयोग के निर्देशानुसार ऐसे सदस्य जिनकी सदस्यता वित्तीय अथवा अन्य कारणों से निलंबित चल रही है, उनका नाम निर्वाचक नामावली से विलोपित नहीं किया जाना है। अतः समस्त खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त द्वारा ऐसे नामों को निर्वाचक नामावली से विलोपित न किया जाए। वर्चुअली रिटर्निंग ऑफिसर/जिलाधिकारी ने कहा की किसी भी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं हो सकता। वह जिस विधान सभा का मतदाता है, वह उसी क्षेत्र से मतदान का अधिकारी होगा, इसे अवश्य सुनिश्चित कर लें।
रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि आयोग द्वारा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित 18 काॅलम के प्रपत्र में शैक्षिक योग्यता का काॅलम भी सम्मिलित किया गया है यदि किसी मतदाता द्वारा अपने आप को अशिक्षित घोषित किया जाता है तो उसकी शैक्षिक योग्यता का सत्यापन अवश्य करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में नवीन मतदान केन्द्र बनाये जाने की मांग आती है, तो इसका पूर्ण घ्यान रखा जाए कि किसी भी नगर निकाय/क्षेत्र पंचायत/केन्टोन्मेंट बोर्ड़ में एक से अधिक मतदान केन्द्र नहीं बनाए जा सकते हैं।
रिटर्निंग ऑफिसर/ जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार ने कहा कि इसके अतिरिक्त समस्त नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी/क्षेत्र पंचायत के खण्ड विकास अधिकारी/केन्टोन्मेंट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नगर निकाय के अपर नगर आयुक्त से इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाए कि उनके द्वारा सदस्यों की सदस्यता सूची का अद्यतनीकरण कर लिया गया है एवं मतदाता सूची में समस्त सदस्यों का नाम सम्मिलित करा दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर/ जिलाधिकारी झांसी श्री रविंद्र कुमार ने वर्चुअली बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी दायित्व दिए गए हैं उनका समय से अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाए। वर्चुअल बैठक में मुख्य विकास अधिकारी झांसी,अपर जिलाधिकारी प्रशासन झांसी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जालौन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ललितपुर, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे झांसी, अपर नगर आयुक्त नगर निगम झांसी, समस्त खंड विकास अधिकारी झांसी, जालौन, ललितपुर समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत/नगर पालिका झांसी, जालौन, ललितपुर समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंटोनमेंट बोर्ड झांसी, जालौन, ललितपुर के अधिकारीगण शामिल रहे।

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