सामूहिक विवाह को लेकर आवेदन प्रारम्‍भ

एक विवाह पर सरकार करेगी 51 हजार खर्च

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झाँसी। जिला समाज कल्याण अधिकारी बिपिन कुमार यादव ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत विवाह का आयोजन कराया जाना है। इस हेतु सामूहिक विवाह में बेटियों की शादी के इच्छुक (सभी वर्ग सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक) शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका/नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण कराकर आवेदन पत्र जमा किये जायेंगे। एक विवाह पर सरकार 51 हजार खर्च करती है। जिसमें रू0 35 हजार कन्या के खाते में, रू0 10 हजार के कपड़े, पायल, बर्तन, बिछिया आदि दिये जाते हैं। शेष रू0 6 हजार पंडाल और खाने पीने पर खर्च होता है। योजनान्तर्गत कन्या के अभिभावक जिले का मूल निवासी हो। विवाह के लिये कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
आवेदन पत्र के साथ वर एवं कन्या का आधार कार्ड, आयु के सम्बन्ध में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र एवं आधारकार्ड मान्य होंगे तथा आय एवं जाति प्रमाण पत्र जो तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो और वार्षिक आय रू० 2,00,000/- से अधिक न हो एवं कन्या के स्वयं के नाम से बैंक खाता अनिवार्य है तथा उक्त समस्त अभिलेख आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे। योजनान्तर्गत निराश्रित महिला, तलाकशुदा और दिव्यांग की बेटी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। सामूहिक विवाह आयोजन निम्न तिथियों में किया जाना है। सामूहिक विवाह हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर 2022 तक और सामूहिक विवाह आयोजन 22 नवम्बर 2022 को होगा। सामूहिक विवाह हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 04 दिसम्बर 2022 तक और सामूहिक विवाह आयोजन 14 दिसम्बर 2022 को होगा। सामूहिक विवाह हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 18 जनवरी 2023 तक और सामूहिक विवाह आयोजन 28 जनवरी 2023 को होगा। सामूहिक विवाह हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 12 फरवरी 2023 तक और सामूहिक विवाह आयोजन 22 फरवरी 2023 को होगा। सामूहिक विवाह हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 03 मार्च 2023 तक और सामूहिक विवाह आयोजन 13 मार्च 2023 को होगा।

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