शरारती, असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वो पर ड्रोन के माध्यम से भी रखी जाएगी नजर : जिलाधिकारी

** ईद-उल-फितर, अक्षय तृतीया, परशुराम जंयती एवं अन्य पर्वो के दृष्टिगत दिये निर्देश ** मस्जिद, ईदगाह सहित समस्त धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई को चाक-चौबंद किए जाने के निर्देश

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झांसी। आगामी ईद-उल फितर, अक्षय तृतीया,परशुराम जंयती सहित आने वाले अन्य पर्वो को देखते हुये जनपद में कानून एवं साम्प्रदायिक सौहार्द चुस्त दुरूस्त रखने के दृष्टिगत जनपद में आवश्यक व्यस्थायें सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने अधिकारियो को निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में पूर्व से ही नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू है, जिसका जनपद में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। इसके किसी भी अंश का उल्लघंन करने वालो के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि रमजान माह में ईद-उल-फितर की नमाज के अवसर पर बिजली एवं जलापूर्ति बनाये रखा जाय। नमाज स्थलो, नमाजियों के आवागमन के मार्ग पर सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाय। आवागमन के मार्गो पर आवारा पशु एवं जानवरो की धर पकड़ कर हटवाना सुनिश्चित किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि गैर परम्परागत रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्रो आदि का प्रयोग नियमानुसार ही सुनिश्चित कराया जाय। मस्जिदो व ईदगाह के आवागमन मार्गो एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रो में विशेष सर्तकता व पुलिस प्रबन्ध किया जाय। उन्होंने ड्रोन के माध्यम से भी सतत दृष्टि बनाए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित करते हुये कहा कि अपने-अपने क्षेत्रो में सफाई प्रकाश एवं पेयजल का दायित्व सुनिश्चित करायें। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो में जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। अधिशाषी अभियन्ता जल संस्थान/जल निगम नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। इस क्रम जिलाधिकारी ने अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण प्रथम व द्वितीय विद्युत आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित किये जाने एवं अघोषित विद्युत कटौती पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिए। जनपद में आगामी पर्वो के दृष्टिगत कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने हेतु नगर क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी पुलिस/नगर मजिस्ट्रेट तथा तहसील स्तर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी पुलिस/ उप जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे, जो अपने-अपने क्षेत्रो में उक्त सभी व्यवस्थाओ की उपलब्धतता सुनिश्चित करायेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सभी स्वास्थ केन्द्रो पर चिकित्सको एवं अन्य आवश्यक स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करेंगे तथा एम्बलेंस की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित करायेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर कम से कम समय में उसका उपयोग हो सके। प्रत्येक स्वास्थ केन्द्रो पर प्राथमिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्त औषधियो की भी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने नगर निकाय सामाजिक निर्वाचन सहित आने वाली त्योहारों के दृष्टिगत निर्देश देते हुए कहा कि शरारती, असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वो पर सर्तक दृष्टि रखी जाय तथा सवंदेनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रो में विशेष चैकसी बरती जाय, आवश्यकता होने पर ड्रोन के माध्यम से भी शरारती तत्वों पर नजर रखी जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने हेतु क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने एसडीएम और क्षेत्राधिकारी पुलिस को संयुक्त रुप से क्षेत्र में भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि अग्निशमन अधिकारी अपने संयत्रो को चुस्त दुरूस्त एवं सम्पूर्ण तैयारी हालत में रखना सुनिश्चित करें जिससे आपात परिस्थितियों में उसका उपयोग कम से कम समय में हो सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि अक्षय तृतीया एवं परशुराम जंयती भी दिनांक 22 अप्रैल 2023 को पड़ रही हैं, जिसके दृष्टिगत कतिपय संगठनो के द्वारा शोभायात्रा एवं जुलूस का आयोजन किया जा सकता है। इसके दृष्टिगत भी जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्रो में विशेष सर्तकता आवश्यक हैं। इस हेतु आवश्यक पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाएं। उन्होने कहा कि जन समान्य की सुविधाओ एवं आवागमन के दृष्टिगत सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक स्थलो एवं सड़क पर नमाज अदा न हो इस सम्बन्ध में आवश्यक पुलिस प्रबन्ध/कार्यवाही पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि सम्बन्धित मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रो में मस्जिद, ईदगाह सहित समस्त धार्मिक स्थलो पर भ्रमणशील रहकर धार्मिक स्थलो पर सी0सी0टी0 कैमरा की उपलब्धतता सुनिश्चित करें साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करायें कि धार्मिक स्थल एवं उसके आस पास कोई आपत्ति जनक पोस्टर स्लोगन, आदि न लिखा हो। उन्होंने कहा कि जनपद में कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिये आदेश कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

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