सूचना देने में गुमराह नहीं कर सकते अधिकारी

- मुख्य सूचना आयुक्त ने दिया जनसूचना एवं अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण - पत्रावलियां देखने से मना नहीं कर सकते अधिकारी

0
1290

झाँसी। राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कहा कि जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना देने में आवेदक को गुमराह नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें आर्थिक दंड का भागी बनना पड़ेगा। वे यहां विकास भवन सभागार में उप्र सूचना का अधिकार नियमावली-2015 के प्रविधानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा है कि सूचना न देने का बहाने करना अथवा मनगढ़ंत या जानबूझकर भ्रामक सूचना देने पर कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने कहा है कि बिना तर्कसंगत कारणों से यदि आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है जानबूझकर भ्रामक या अपूर्ण सूचना दी जाती है, सूचना को नष्ट किया गया हो अथवा सूचना देने में बाधा उत्पन्न की गयी हो तो धारा 20(1) के तहत 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक दंड तथा धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनसूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा जनसूचना अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति कार्यालय में आकर पत्रावलियों से संबंधित जानकारी ले सकता है। पत्रावली के किसी भी पेज अथवा नोट शीट माँग सकता है। सीडी में भी जानकारी ले सकता है। उन्होंने जोर देते हुये कहा है कि यदि सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध हो तो वेबसाइट की सूचना दें, लेकिन वेबसाइट पर सूचना जरूर उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा है कि यह एक क्रांतिकारी अधिनियम हैं। धारा 5(4) अधिनियम के अधीन अपने दायित्व निर्वहन के उद्देश्य से किसी ऊपर के अधिकारी या अधीनस्थ से जनसूचना अधिकारी सहायता मांग सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि बीपीएल श्रेणी के आवेदकों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन निरस्त करने का विवरण प्रारूप-3 पर बनाए गए रजिस्टर पर सुसंगत रूप से अंकित किया जाएगा।
मंडलायुक्त कुमुद श्रीवास्तव ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए ही उप्र सूचना का अधिकार नियमावली 2015 बनाई गई है। इसके लागू होने के बाद जनसहभागिता बढ़ी है। राजेश मेहतानी ने उप्र सूचना का अधिकार नियमावली-2015 के प्रविधानों के बारे में विस्तार से जनसूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक जवाहर, जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, मुख्य विकास अधिकारी अन्नावि दिनेशकुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वीके सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त नागेंद्र शर्मा उपस्थित रहे।

LEAVE A REPLY