हिरन शिकार काण्‍ड : 20 साल बाद सलमान को हुई पांच साल की सजा

0 सलमान खान पर शिकार काण्‍ड में तीन और आर्म्स एक्ट में दर्ज है एक केस 0 सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे हुए बरी

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जोधपुर। बीस साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया है। लंच ब्रेक के बाद सीजेएम देव कुमार खत्री ने सलमान खान को 5 साल कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। सलमान को हिरासत में लिया गया है, उन्हें जोधपुर जेल भेजा जाएगा। इस केस में सह आरोपी सैफ अली, तब्बू, सोनाली और नीलम को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया गया है। पेशी के लिए ये सभी बुधवार को यहां पहुंच गए थे। उल्‍लेखनीय है कि उक्‍त मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान का है। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था। जज के सजा सुनाने के बाद सरकारी वकील का कहना था कि सलमान खान को एक रात जेल में बितानी होगी। सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है। जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान, जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा की मांग की थी। जोधपुर जेल में सलमान खान कैदी नंबर-106 होंगे और उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा जाएगा।

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