दहेज की खातिर युवती प्रताड़ित

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झाँसी। दहेज की मांग पूरी न करने पर ससुरालियों ने एक युवती को प्रताड़ित किया। बाद में धमकी देकर उसे घर से निकाल दिया।
प्रेमनगर थाना क्षेत्र के गरियाफाटक के पास रहने वाले गंगाराम अहिरवार की पुत्री रजनी ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी शादी सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के बौद्ध नगर में रहने वाले राजेन्द्र सिंह से हुई है। शादी में उसके पिता ने हैसियत के अनुसार दहेज दिया है। आरोप है कि शादी के बाद ससुरालियों ने दहेज की मांग की। मांग पूरी न करने पर उसे प्रताड़ित किया। बाद में धमकी देकर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने राजेन्द्र, लालाराम, श्रीमती रानी, प्रेम, प्रताप, राजेश, शेखर, श्रीमती रजनी, नीलू, ज्योति के खिलाफ दफा 498ए, 323, 506,504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
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कच्ची शराब बेचते महिला गिरफ्तार

झाँसी। टहरौली थाने की पुलिस ने कच्ची शराब बेचने के आरोप में महिला को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक अशोक नगर निवासी सुनीता देवी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की है।
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मीरा साहू गई जेल

झाँसी। कोतवाली पुलिस ने रंगदारी मांगने के मामले में वांछित चल रहे महिला को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक उन्नाव गेट बाहर मोहल्ले में रहने वाली मीरा साहू को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश किया गया। वहां से उसे जेल भेजा गया।

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हत्या में पिता, पुत्र व तीन भाईयों सहित छह को उम्रकैद

झाँसी। रंजिशन हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुशील कुमार द्वितीय की अदालत ने पिता-पुत्र व तीन सगे भाईयों सहित छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों को भारी अर्थदंड भी भुगतना होगा।
जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि 31 अगस्त 2013 को ग्राम बगरौनी निवासी करन सिंह पुत्र बुद्ध सिंह पटेल ने थाना टोड़ीफतेहपुर में तहरीर देते हुए बताया था कि शाम करीब पांच बजे अर्जुन सिंह पटेल, चरन सिंह पटेल व छत्रपाल सिंह पुत्रगण राम स्वरुप, अंगद सिंह पुत्र अच्छेलाल, अनूप पुत्र अंगद सिंह, राम प्रकाश पुत्र कालका प्रसाद बंदूकें लेकर एक राय होकर आए और गालियां देने लगे। मना करने पर सभी ने फायरिंग शुरू कर दी। चार-पांच व्यक्ति छत के ऊपर से फायर करने लगे। करन सिंह के भतीजा अनुज उर्फ अजय पुत्र भानुप्रताप गोली लगने से जख्मी हो गया। इसी दरम्यान दूसरी गोली भानु प्रताप पुत्र बुद्ध सिंह के माथे पर जा लगी जिससे भानु प्रताप वहीं गिर पड़ा। मनोज पुत्र प्रकाश परिहार भी गोली लगने पर वह घायल हो गया। चीख-पुकार सुनकर गांव के लोग मौके पर आ गए। तब हमलावर फायर करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। अनुज उर्फ अजय की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पिता भानु प्रताप को गंभीर हालत में मेडीकल कालेज रिफर किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अभियुक्त चरन सिंह, अंगद सिंह, राम प्रकाश, छत्रपाल, अनूप सिंह व अर्जुन सिंह को धारा 302/149 के अंतर्गत आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड, धारा 307/149 में 10-10 वर्ष का कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 147 के अंतर्गत एक-एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 148 के तहत दो-दो वर्ष के कठोर कारावास एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 27/30 के तहत चरन सिंह व अंगद पटेल को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड, छत्रपाल सिंह, राम प्रकाश, अनूप सिंह व अर्जुन सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के अंतर्गत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि में से 80 प्रतिशत मृतक के वारिसान तथा घायल भानु प्रताप को बतौर प्रतिकर देय होगी। प्रतिकर राशि में से मृतक के वारिसान को 50 प्रतिशत तथा घायल भानु प्रताप को 30 प्रतिशत बतौर प्रतिकर प्रदान की जाएगी। अर्थदंड की वसूली राजस्व की भांति कराई जाएगी।

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