प्रशासन सख्‍त हुआ, तो सजा के साथ भरना होगा दण्‍ड

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झांसी। प्लास्टिक थैली को यदि फेंकते हुए कोई पाया जाता है, तो आर्थिक दंड के साथ जेल जाने का भी प्रावधान है। प्लास्टिक थैली के उपयोग से होने वाले नुकसान की जानकारी लोगों को दे, ताकि प्लास्टिक थैली पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जा सके। तत्‍काल इन्‍फोर्समेण्‍ट टीम गठित की जाए। जिले मुख्‍यालय के साथ तहसील व विकासखण्‍ड स्‍तर पर कण्‍ट्रोल रुम संचालित किए जाएं। 15 अगस्‍त को होने वाले वृहद पौधारोपण कार्यक्रम को सफल बनानेे के लिए समस्‍त विभाग, जिन्‍हें पौधारोपण का लक्ष्‍य दिया गया है। साईड चिह्नित कर लें और उसको ऑनलाइन साईड पर अपलोड कर दें।
उक्‍त निर्देश मुख्य विकास अधिकारी निखिल फुंडे ने विकास भवन सभागार में वृक्षारोपण व पॉलीथिन प्रतिबंध को सफल बनाने के लिए एक जागरुकता बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्‍होंने कहा कि इलेक्‍शन मोड पर आना होगा, तभी शत प्रतिशत सफलता मिलेगी। जनपद में पालीथिन 50 माइक्रान से कम का उपयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। सभी इसे कड़ाई से अनुपालन कर सुनिश्चित करे। सीडीओ ने कहा कि पॉलीथिन के इस्तेमाल करने, निर्माण व लाने, ले जाने तथा भंडारण के साथ उसे सार्वजनिक फेंकने पर जुर्माना के साथ जेल का प्रावधान है। पहली बार इस्तेमाल पर एक से दस हजार जुर्माना या 6 माह सजा, दूसरी बार पांच हजार से पचास हजार जुर्माना तथा 6 माह की सजा है। पॉलीथिन के परिवहन व संग्रहण पर पहली बार दस से पचास हजार रुपए जुर्माना व छह माह की सजा और दूसरी बार बीस हजार से एक लाख रुपए जुर्माना और एक साल की सजा का प्रावधान है। पालीथिन फेंकने पर एक हजार से पच्‍चीस हजार रुपए का जुर्माना व एक माह की सजा तथा दूसरी बार पांच हजार से पचास हजार का जुर्माना व छह माह की सजा का प्रावधान है। इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि आमजनमानस को जानकारी हो सके। जनपद में पौधारोपण का निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाना है। सभी विभाग अपनी तैयारी कर ले। वन विभाग से साथ 25 अन्‍य विभाग भी पौधारोपण में सहयोग करेंगे। सभी 25 विभागों को 15 अगस्त को 455320 पौधों का रोपण करना है। सभी विभागों का चिन्‍हीकरण कर लें। वन विभाग ने 15 अगस्त को 201954 पौधो को रोपनेे की तैयारी कर ली है। इस मौके पर डीएफओ डॉ. एमके शुक्ला, एडीएम हरी शंकर, एसडीएम सदर अनुन्य झा, पीडी डॉ. आरके गौतम आदि अधिकारी मौजूद रहे।

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