विवि: छात्राओं को विधिक जानकारी देकर किया जागरुक

0 पाक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न आदि के बारे में दी जानकारी

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झांसी। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झांसी प्रमोद कुमार के मार्गदर्षन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झांसी द्वारा गल्र्स हास्टल, बुन्देलखण्ड विष्वविद्यालय झांसी में बालिकाओं के जन्म व षिक्षा का अधिकार विशय पर विघिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
नरेन्द्र पाल राणा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झांसी द्वारा षिविर में उपस्थित लोगों को बालिकाओं के मौलिक/विधिक अधिकारों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005 तथा यौन उत्पीडन से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पाॅक्सो एक्ट) के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अष्लील हरकतें करके अथवा लालच देकर, दुर्भावनापूर्वक छूने की कोषिष करता है, तो उसका विरोध करें, अपने अभिभावकों को इसकी जानकारी देकर उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करें। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीडन की रोकथाम हेतु विषाखा समिति के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैगिंक उत्पीडन (निवारण, प्रतिशेध और परितोश) अधिनियम 2013 के अन्र्तगत जारी किये गये निर्देषों के क्रम में प्रत्येक सरकारी/अर्ध सरकारी विभागों, निगमों, उपक्रमों, निकायों तथा निजी क्षेत्र, सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों/ काॅलेजों/विष्वविद्यालयों आदि में महिला उत्पीडन की रोकथाम हेतु एक समिति गठित की जायेगी समिति की अध्यक्ष महिला होगी तथा गठित समिति में आधी सदस्य महिलायें होगीं उक्त योजना हेतु जिला प्रोबेषन अधिकारी को नोडल् अधिकारी नियुक्त किया गया है। सचिव द्वारा बालिकाओं की षिक्षा, उनके अच्छी तरह से लालन पालन करने, बेटा-बेटी में भेदभाव समाप्त करने एंव कन्या भू्रण हत्या के दुश्प्रभावों तथा गर्भधारण-पूर्व एंव प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये कहा कि लिंग चयन एंव लिंग जाॅच पूर्णतया प्रतिबन्धित है। भू्रण के लिंग को प्रकट करना कानूनन अपराध है जिसके लिये चिकित्सा व्यवसायी को पाॅच वर्श तक की सजा एंव पचास हजार रूपये तक अर्थदण्ड से दाण्डित किया जा सकता है।
नन्द लाल सिंह, जिला प्राबेषन अधिकारी झांसी द्वारा निराश्रित महिला पेषन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना, उ0प्र0रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोश के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी तथा 181 महिला हेल्प लाईन के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया गया कि महिलायें एंव बालिकायें 181 महिला हेल्प लाईन पर काॅल करके अथवा षीधे केन्द्र पर पहुॅच कर प्रदान की जानी वाली सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। जितेन्द्र सिंह सेंगर, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी द्वारा लाईल्ड लाईन 1098 के सम्बन्घ में जानकारी दी गयी। इस अवसर डा0 यषोधरा षर्मा वार्डन, डा0 चित्रा गप्ता, डा0 ष्वेता पाण्डेय, डा0 रेखा वर्मा, आदि के अतिरिक्त काफी संख्या में हाॅस्टल में निवासरत बालिकायें आदि उपस्थित रहीं। षिविर में उपस्थित जनता के मध्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता साहित्य फोल्डर/पम्पलेट आदि निःशुल्क वितरित किये गये।

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