29 अप्रैैैल को होगा झांसी में मतदान, सौहार्द बिगाड़ने वालों पर होगी सख्‍त कार्रवाई

0
771

झांसी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 की अधिसूचना जारी हो गयी है। 10 मार्च 2019 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार सभी बूथों पर वीवीपैड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अभ्यर्थी/उम्मीदवार को विगत 5 वर्षो मे अपने परिवार के हर सदस्य की आय का ब्यौरा देना होगा। साथ ही अपराधों की जानकारी व लम्बित अपराधों की जानकारी दैनिक समाचार-पत्रों के साथ इलैक्ट्रानिक चैनल के माध्यम से सार्वजनिक रुप से देनी होगी। इसके साथ ही उम्मीदवार को अपराधों के विषय में अपने आरओ व पार्टी को भी बताना होगा व पार्टी के बेवसाइड पर अपलोड करना होगा। निर्वाचन के दौरान अनुमति हेतु सुविधा एप का इस्तेमाल करें , ताकि कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसके साथ आफ लाइन भी अनुमति हेतु आवेदन कर सकते है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 मे अधिक से अधिक लोग मताधिकार का प्रयोग करे। सभी बूथो पर मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में व्यय सीमा 70 लाख आयोग द्वारा सुनिश्चित की गयी है।
यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने गांधी सभागार मेे लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के तहत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होने कहा कि सोशल मीडिया पर सख्त नजर रखी जाएगी। अतः ऐसी कोई पोस्ट न डाले जिससे धार्मिक सौहार्द भड़कता हो, ऐसा करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि झांसी लोकसभा सीट पर मतदान 29 अप्रैल 2019 को चतुर्थ चरण में होगा तथा मतगणना 23 मई 2019 को होगी। उन्होने बताया कि कुल 14,64,052 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगे जिसमे 7,84,622 पुरुष, 679,352 महिला, 78 तृतीय लिंग तथा 9918 दिव्यांग मतदाता है। संक्षिप्त पुनरीक्षण-2019 के दौरान 41108 मतदाताओं के नाम जोड़े गये तथा 27121 मतदाता के नाम विलोपित किये गये।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार वोटर पर्ची को मतदाता पहचान (आईडी) नही माना जाएगा। मतदान हेतु आयोग द्वारा 11 विकल्प दिये गये है उनमें से कोई एक पहचान आईडी ले जाना होगा। उन्होने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियो से कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्व आपराधिक मामले या तो लम्बित या जिनमें दोष सिद्ध हो गये है, ऐसे मामलो को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रुप से प्रचलन वाले समाचार-पत्रों में प्रारुप – सी-1 में अभ्यार्थियों नाम वापस लेने के अन्तिम तिथि से लेकर मतदान होने की की तिथि के 02 दो दिन से पहले कम से कम 03 अलग-अलग तिथियों में प्रकाशित कराना होगा। इसके साथ ही मान्यता/गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल भी अपनी बेवसाइड के साथ टीवी चैनलों तथा राज्य में व्यापक सर्कुलेशल वाले समाचार-पत्रों में प्रारुप – सी-2 में प्रकाशित करायेगे।
उन्होने बताया कि इस बार आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी आयोग द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से आम जनमानस द्वारा भी की जा सकेगी, जो प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आयोग देख सकेगे, साथ ही भारत निर्वाचन आयोग भी संज्ञान लेगा। उन्होने बताया कि निर्वाचन के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अनुमति पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर पर दी जाएगी। उन्होने कहा कि प्रशासन की मंशा निर्वाचन पूर्ण शुचिता, शान्ति प पारदर्शिता से सम्पन्न हो, इसके लिए जो भी तैयारी की जानी है वह की जाएगी। इस दौरान यदि आयोग से अन्य कोई दिशा-निर्देश प्राप्त होगे, उनकी जानकारी भी आपको दी जाती रहेगी। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी बी.राम, एसपीआरए राहुल मिठास सहित समस्त अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

LEAVE A REPLY