पॉलिथीन पकड़ कर किया जुर्माना

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झांसी। उ0प्र0 शासन द्वारा पाॅलिथिन, पाॅलिथिन से निर्मित अन्य उत्पाद के विक्रय भण्डारण एवं उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। प्रतिबन्धित पाॅलिथिन के विक्रय भण्डारण उपयोग को झाँसी नगर निगम सीमान्तर्गत रोकने हेतु जिलाधिकारी/नगर आयुक्त महोदय के आदेश के क्रम में पाॅच प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है। पाॅलिथिन के विरूद्ध जन जागरण एवं जब्ती अभियान चलाने हेतु अरूण कुमार गुप्त अपर नगर आयुक्त को वरिष्ठ नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को अपर नगर आयुक्त अरूण कुमार गुप्त के नेतृत्व में प्रवर्तन टीमों द्वारा आजाद गंज सीपरी बाजार में छापेमारी एवं जब्ती की कार्यवाही की गयी। छापेमारी के दौरान प्रतिबन्धित पाॅलिथिन रखने पर शिवा वाजपेयी एवं अन्य पर रूपये 31400/- का जुर्माना किया गया तथा लगभग 50 किलोग्राम पाॅलिथिन जब्त किया गया तथा गंन्दगी फैलाने वालों पर रूपये 700/- का जुर्माना वसूला गया। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त अरूण कुमार गुप्त, थानाध्यक्ष सीपरी बाजार, सम्पत्ति प्रभारी डा0 पुष्पराज गौतम, कर निर्धारण अधिकारी हरगोविन्द सिंह, पशुचिकित्साधिकारी डा0 आर.के. निरंजन, मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक राजेन्द्र कुमार एवं समस्त प्रवर्तन टीम उपस्थित थी। शासनादेश द्वारा तत्काल प्रभाव से 50 माईक्राॅन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माईक्राॅन के घनत्व के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों जिनके विनिर्माण का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या न हो, के उपयोग विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण परिवहन आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध कर दिया गया है।

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