शर्तों के साथ खनन के कार्य को मिली अनुमति

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झांसी। जनपद में लॉकडाउन 3 मई तक लागू है, परंतु विशेष गतिविधियों में खनिजों के उत्पादन /परिवहन हेतु 20 अप्रैल 2020 से सशर्त अनुमति दी गई है। शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर खनन को रोके जाने के साथ-साथ संबंधित पट्टा धारकों /संचालकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त जानकारी जिला खान अधिकारी जेपी द्विवेदी ने दी। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा प्राप्त शासनादेश में शासकीय परियोजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में खनिजों की मांग के आधार पर खनिज की आपूर्ति को प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि नोबेल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेंसिंग तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार श्रमिकों के साथ मशीनों का उपयोग कर खनन क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार खनन गतिविधियां संचालित की जायेगी। उन्होंने कहा कि खनन एवं परिवहन संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग मशीनों और कार्मिकों/ श्रमिकों की तैनाती, नियोजित कार्मिकों/ श्रमिकों हेतु सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था प्रयुक्त मशीनों और वाहनों के सैनिटाइजेशन किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम एक -एक मीटर की दूरी बनाएं। साथ ही श्रमिकों के दृष्टिगत मास्क, गमछा, सैनिटाइजर एवं हैंड वाश, साबुन का उपयोग अनिवार्य होगा। खान अधिकारी ने कहा कि पट्टा धारक/ संचालक खनन क्षेत्र में पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता एवं शौचालय की समुचित ढंग से व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि सर्दी, जुकाम, खांसी से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी दशा में काम पर न रखा जाए। साथ ही 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी खनन कार्य से मुक्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि किसी श्रमिक/ कार्यरत कर्मचारी की कोरोना के सामान्य लक्षण दिखाई दे तो तत्काल कंट्रोल रूम दूरभाष संख्या 0510-2371100, 2371199,2371101 पर अनिवार्य रुप से सूचना दें। उन्होंने कहा कि कूड़ा कचरा आदि के निस्तारण के लिए बंद कूड़ेदान की व्यवस्था खनन क्षेत्र में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो। कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु समय-समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। खान अधिकारी ने ताकीद करते हुए कहा कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर खनन पर रोक लगाते हुए संबंधित पट्टाधारक/ संचालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा- 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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