अप्रेंटिस के लिए 14 वर्ष से अधिक के युवा कराएं अपना पंजीकरण

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झांसी। शिशिक्षु अधिनियम, 1961 (Apprentices Act 1961), (यथा संशोधित,2019) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त सरकारी, सहकारी, निगम एवं निजी उद्योग/अधिष्ठान शिशिक्षु पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए अभ्यर्थियों को शिशिक्षु के रूप में नियोजित कराये।
जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी द्वारा अवगत कराया गया है कि उद्योगों व अधिष्ठानों के श्रेष्ठ संचालन हेतु कुशल कार्मिक वांछित होते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए समाज में उपलब्ध युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत 14 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी युवा किसी भी औद्योगिक/सेवा क्षेत्र हेतु निर्धारित किये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर सैद्धान्तिक ज्ञान को उद्योग में अथवा किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में तथा व्यावहारिक ज्ञान को सीधे उद्योग में प्राप्त करेगा। इस प्रकार भारत सरकार का मूल उद्देश्य यह है कि उद्योगों/अधिष्ठानों में उपलब्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण के संसाधनों का उपयोग करते हुए उद्योगों/अधिष्ठानों की मांग के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार कराया जाए। उद्योगों/अधिष्ठानों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली प्रशिक्षण की इस व्यवस्था को ’’शिक्षुता प्रशिक्षण योजना’’ (Apprenticeship Training Scheme) नामांकित किया गया है तथा योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु योजित किये जाने वाले युवाओं को शिशिक्षु कहा जाता है। ’’शिक्षुता प्रशिक्षण योजना’’ के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर शिशिक्षु पोर्टल http://apprenticeshipindia.org को विकसित कर संचालित किया गया है।
शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को अधिक प्रभावी बनाते हुए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत अधिष्ठान को प्रति शिशिक्षु मासिक वृत्तिका की 25 प्रतिशत धनराशि या अधिकतम रू. 1500/-माह की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी इसके साथ ही रू. 1000 प्रतिमाह की अतिरिक्त धनराशि का टाॅप-अप मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उक्त क्रम में जनपद की समस्त सरकारी,सहकारी, निगम,निजी उद्योग,अर्द्धसरकारी संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम आदि से अपेक्षा है कि ’’शिक्षुता प्रशिक्षण योजना’’ के क्रियान्वयन हेतु संचालित वेबपोर्टल http://apprenticeshipindia.org के माध्यम से अपनी औद्योगिक इकाई/अधिष्ठान का पंजीकरण करते हुए अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को शिशिक्षु के रूप में नियमानुसार अपे्रन्टिस प्रशिक्षण प्रदान करायें। पंजीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु प्रधानाचार्य, आईटीआई, झाँसी (96283-74356) से सम्पर्क किया जा सकता है।

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