झांसी मण्‍डल में 51 दिन में 336 बार खींची गई रेलगाड़ियों की चेन

रेलगाड़ियों में अनाधिकृत / अनावश्यक रुप से अलार्म चैन पुलिंग वाले यात्रियों के प्रति रेल प्रशासन सख्त ********* कार्यवाही करते हुए वसूला रुपये 81575/- का जुर्माना ******** झाँसी मंडल में 01अप्रैल 2024 से 21 मई 2024 के मध्य बिना उचित कारण की गई चेन पुलिंग

0
190

झांसी। मंडल में एक अप्रैल 2024 से 21 मई 2024 के मध्य बिना उचित कारण रेलगाड़ियाें में चेन पुलिंग के 336 प्रकरण सामने आए। इससे रेल यात्रियों को काफी दिक्‍कतों का सामना करना पड़ा और रेल प्रशासन को भी विलम्‍ब से रेलगाड़ी चलाना पड़ी। इसको लेकर रेलगाड़ियों में अनाधिकृत / अनावश्यक रुप से अलार्म चैन पुलिंग वाले यात्रियों के प्रति रेल प्रशासन को सख्ती अपनाते हुए कार्यवाही कर 81575 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
इस सम्‍बंध में रेलवे जनसम्‍पर्क अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि झाँसी मंडल के मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा के दिशा निर्देशन तथा वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त विवेकानंद नारायण के नेतृत्व में रेल सुरक्षा बल द्वारा कार्यवाही करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक ( 01 अप्रैल से 21 मई 2024) में बिना पर्याप्त कारण के अलार्म चैन खींचने वाले 336 प्रकरण सामने आये, जिसमें 335 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उन पर रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए रुपये 81575/- का जुर्माना वसूल किया गया। झाँसी मंडल यात्रियों की सुरक्षा तथा उनको समय से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता किये बिना सभी सम्बंधित व्यवस्थाओं का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। यात्रियों से अनुरोध है की वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अलार्म चैन न खींचे जिससे यात्रियों को बेहद असुविधा होती है, ट्रेन की समयपालनता प्रभावित होती है। इस प्रकार की घटना से विद्यार्थियों के एग्जाम छूट जाते है। बीमार लोगों को समय से इलाज नहीं मिल पाता है। रेलवे एक्ट के अंतर्गत इस प्रकार के कृत्य (अकारण चेन पुलिंग ) में संलिप्त पाए जाने पर 06 महीने से एक साल की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है।

समाचार व विज्ञापन के लिए सम्‍पर्क करें ::: सुमित मिश्रा — 9415996901

LEAVE A REPLY