अब सर पर गठरी बांधे कोई पैदल न मिलेः मंडलायुक्त

*********** मंडल में गांव-गांव तक बिछाया सड़कों का जाल, वाहनों का संचालन हो शुरु ************* शहर में आठ साल से पुराने आटो/वाहन संचालित नहीं होंगे ************* परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर 07 वाहनों के परमिट निरस्त करने के निर्देश

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झाँसी। मंडलायुक्त डॉ. अजय कुमार पांडेय ने कहा कि सड़कें बन रही हैं गांव गांव तक, ग्रामीण सर पर गठरी बांधे पैदल-पैदल चल रहा है, इस समस्या का निदान अति आवश्यक है, अतः नई सड़कों को चिन्हित करते हुए वाहनों को परमिट देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सड़कें आय का स्रोत है, उन्होंने यह भी कहा कि जब वाहनों का संचालन होगा तभी सड़कों की सार्थकता सिद्ध होगी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में ऑटो संचालन के लिए परीक्षण करते हुए स्वीकृति दिए जाने के निर्देश दिए। यह निर्देश उन्होंने आयुक्त सभागार में आयोजित संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आर0टी0ए0) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधीनस्थों को दिए हैं।
उन्होंने कहा कि सड़कें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। मंडल के समस्त जिलों में सड़कों का जाल बिछाया गया है, इस स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़कों पर वाहन का संचालन हों, उन्होंने नए रूट का परीक्षण कराते हुए वाहनों का परमिट जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा सड़क आय के स्रोत हैं वहां वाहन चले तभी रोड की सार्थकता सिद्ध होगी। ग्रामीणों के आने-जाने और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित होने से क्षेत्र के गरीब किसानों को उनके आने जाने और उनके उत्पाद को बिक्री हेतु मदद मिलेगी।
मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा- 72 के अंतर्गत स्वीकृत 42 अनुज्ञापत्रों में से 26 आवेदकों द्वारा अनुज्ञापत्र जारी करा लिए गए, जबकि 11 आवेदकों द्वारा अनुज्ञापत्र जारी नहीं कराए गए हैं, बैठक में मंडलायुक्त ने सभी 11 अनुज्ञापत्रों को निरस्त करने की संस्तुति प्रदान की।
संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में मंडलायुक्त डॉ0अजय शंकर पांण्डेय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत 755 ऑटो रिक्शा की पंजीयन वैधता 8 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण होने पर नगर क्षेत्र में इनका संचालन ना किए जाने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन जिनकी आयु सीमा पूर्ण हो गई है वह किसी भी दशा में रोड पर ना चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि इन के स्थान पर सीएनजी वाहन संचालित किए जाएं। उन्होंने बताया कि ऐसे 755 वाहन ग्रामीण क्षेत्र में संचालित किए जा सकते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इनकी आयु सीमा 12 वर्ष है।
मण्डलायुक्त डॉ0अजय शंकर पाण्डेय ने बैठक में आरटीओ द्वारा बैठक की तैयारियों पर नाखुशी व्यक्त की, उन्होंने कहा कि बैठक को और अधिक प्रभावशाली बनाए जाने के लिए जो प्रस्ताव विभाग के पास आए हैं। उनका प्रॉपर परीक्षण करते हुए संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में रखना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में अधिक से अधिक विभागीय कार्य किया जा सके। बैठक में सदस्य जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार, अपार आयुक्त प्रशासन/उपाध्यक्ष जेडीए सर्वेश दीक्षित , सदस्य उप परिवहन आयुक्त आगरा जयशंकर तिवारी, सचिव परिवहन प्राधिकरण आर आर सोनी, आरटीओ झांसी सत्येंद्र कुमार, उरई सुखलाल, उरई सौरभ कुमार, उमेश कुमार, श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव, कृष्ण कांत, राजकुमार खेवरिया, अवधेश कुमार द्वारा बैठक मैं प्रतिभाग किया गया। बैठक में जनपद झांसी/जालौन/ललितपुर के परिवहन निगम के प्रकरणों को क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन निगम झांसी के माध्यम से तथा विभिन्न परमिट के आवेदकों, उनके प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं एवं बस ऑपरेटर यूनियन तथा ऑटो, टैम्पो-टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों के प्रत्यावेदनों एवं उनका पक्ष सुना गया।

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