मानक पूरे नहीं करने पर स्कूली वाहन सीज

-मनमर्जी से चल रहे स्कूली वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू

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झांसी। बिना पुख्ता सुरक्षा प्रबन्ध किये तथा मानकों को दरकिनार कर महानगर की सड़कों पर भूसे के ढेर की तरह मासूम स्कूली बच्चों को भरकर फर्राटा भर रहे स्कूली वाहनों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मंगलवार को ऐसे ही ओवरलोड स्कूली वाहनों की औचक जांच यातायात पुलिस द्वारा की गई, जिसमें मानकों की अनदेखी करने पर एक स्कूली वाहन को सीज कर दिया गया तो अन्य ओवरलोड वाहनों के स्कूली बच्चों को अन्य वाहनो से स्कूल पहुंचाया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने स्कूली वाहनों की चेकिंग शुरू की। जिसके अंतर्गत विशेष रूप से निशाने पर ओवरलोड स्कूली वाहन रहे। ऐसे वाहनों को रोककर उनके बच्चों को दूसरे वाहनों से विद्यालय तक भिजवाया गया तथा उनके चालान काटे गये साथ ही सभी के परमिट निलंबित करने की रिपोर्ट भी आरटीओ को भेजी गई। चेकिंग के दौरान एक आॅटो चालक अपनी आॅटो में15 बच्चे बैठाकर ले जा रहा था, और मजे की बात यह थी कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। इस पर उक्त वाहन को सीज कर दिया गया। इस वाहन के बच्चों को भी दूसरे साधन से विद्यालय भिजवाया गया। क्षेत्राधिकारी सदर के अनुसार यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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लोडिंग वाहन में यात्री बिठाए तो लाइसेंस होगा निरस्त

झाँसी। लोडिंग वाहन में सवारी बैठाने पर चालक का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। चैकिंग के दौरान वाहन चालकों को ओरिजनल कागजात दिखाने होंगे। पुलिस मुख्यालय ने ट्रैफिक विभाग के लिए दो नए निर्देश जारी किए। अब लोडिंग वाहनों में सवारी बैठाने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेगी। दूसरा नियम ट्रैफिक पुलिस वाहनों की जांच के दौरान वाहन चालकों के ओरिजनल दस्तावेजों की जांच करेगी। हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने यह नियम ट्रैफिक थानों को जारी किए हैं। ट्रैफिक पुलिस अब लोडिंग वाहनों में सवारी बैठाने वाले वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेगी। प्रदेश पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार सडक़ हादसों के बढ़ते ग्राफ में कमी लाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। ताकि यात्रियों की जानमाल की रक्षा की जा सके।

इसलिए नया नियम

पुलिस मुख्यालय ने देश-प्रदेश में लोडिंग वाहनों में सवारी बैठाकर परिवहन करने वाले वाहनों से हुए गंभीर हादसों के बाद आम यात्रियों की जानमाल की रक्षा के लिए निर्णय लिया। देश में 2020 तक सडक़ हादसों में 50 प्रतिशत तक कमी लाने और प्रदेश में हो रहे सडक़ हादसों में 2018 में 10 फीसदी कमी लाने के लक्ष्य से ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी।

ये हैं नए नियम: जांच में बनेगा चालान

-जांच के दौरान ऐसे वाहनों पर निगरानी रखेगी, जो लोडिंग वाहन हैं और सवारी बैठाकर परिवहन किया जा रहा है। ऐसा करते पाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त करने
की कार्रवाई करेगी।
– ट्रैफिक पुलिस ओरिजनल दस्तावेज की भी जांच करेगी। अभी तक वाहन चालक के मूल दस्तावेजों की फोटो कॉपी की जांच होती थी। नए नियम में ओरिजनल दस्तावेजों की जांच होगी।

हादसों में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं
नियम के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व हादसों में कमी लाने प्रयास किए जा रहे हैं।
देवेश कुमार, एसपी सिटी

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