ब‍िना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले बीएलओ के विरुद्ध होगी सख्त कार्यवाही

** विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत बीएलओ समय से बूथ पर उपस्थित रहे ** अभियान के तहत बीएलओ क्षेत्र भ्रमण करते हुए अधिक से अधिक पात्र लोगों को मतदाता सूची में जोड़ना सुनिश्चित करें ** बीएलओ फॉर्म 6 के साथ फॉर्म 7,8 व 8क की भी उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि अन्य भी अभियान का लाभ उठा सके ** आम जन मानस भी अभियान का लाभ उठाते हुए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं

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झांसी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा क‍ि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार “नो वोटर लेफ्ट विहाइंड” कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से छूटने ना पाए।
आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के प्रथम दिवस के शुभारंभ पर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने रक्सा के उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजापुर विकासखंड बबीना में बने बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों से फॉर्म 6-7-8 के संबंध में जानकारी ली एवं बिना कारण के अनुपस्थित बूथ लेवल अधिकारी त्वरित कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अवसर पर सर्वसाधारण को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2022 के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का जनपद के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदान केन्द्रों पर दिनांक 01 नवंबर 2021 को आलेख्य प्रकाशन सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा कर दिया गया है।
उक्त नामावलियां दिनांक 01 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक सम्बन्धित मतदान केन्द्रों पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारियों के पास प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी । पुनरीक्षण के कार्य अवधि में बीएलओ द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे का कार्य किया जायेगा । पुनरीक्षण कार्य अवधि के अन्तर्गत दिनांक -07 नवम्बर 2021 (रविवार), 13 नवम्बर 2021 (शनिवार), 21 नवम्बर 2021 (रविवार) एवं 27 नवम्बर, (शनिवार) को विशेष अभियान की तिथियां रहेगीं ।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त नागरिकों से अपील किया है कि उक्त अवधि के अन्दर अपने बीएलओ के पास एवं पदाभिहित स्थलों पर उपलब्ध फोटोयुक्त मतदाता सूची का निःशुल्क निरीक्षण कर आश्वस्त हो लें कि आपका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, यदि आपका अथवा आपके परिवार के किसी पात्र सदस्य का नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत नहीं है अथवा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन अपेक्षित है तो निर्वाचक नामावली में नया नाम पंजीकृत करने हेतु प्रारूप-6,निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित करने हेतु प्रारूप-7,निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि को संशोधित करने हेतु प्रारूप-8,एक ही विधान सभा क्षेत्र में मतदेय स्थल परिवर्तन हेतु प्रारूप-8क तथा प्रवासी नागरिक हेतु प्रारूप 6क फॉर्म भरकर बीएलओ/पदाभिहित अधिकारी के पास, मतदाता पंजीकरण केन्द्रों अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दें अथवा आयोग के NVSP.in Portal पर अथवा Voter Helpline App डाउनलोड कर आनलाइन आवेदन करें। उपरोक्त सभी फार्म बीएलओ के पास, पदाभिहित स्थल पर मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना सुनिश्चित करें। इस दौरान जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी के भ्रमण में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरुण कुमार सिंह एवं उप जिला अधिकारी सतीश कुमार द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी व बीएलओ उपस्थित रहे।

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