टॉप-10 अपराधियों की संपत्ति गैंगेस्टर एक्ट के तहत की जाए कुर्क – डीआईजी

******शराब से कोई घटना हुई तो सर्किल का सीओ और थानेदार होंगे जिम्मेदार **************आबकारी अधिनियम के तीन मुकदमें, उन्हें गुण्डा एक्ट में किया जाए जिला बदर

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झाँसी। पुलिस उपमहानिरीक्षक जोगेन्द्र कुमार ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री किसी भी दशा में न हो। अपमिश्रित शराब से यदि कोई घटना घटित होती है तो उस सर्किल के सीओ व थाना प्रभारी सीधे जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा आबकारी अधिनियम के तहत जिन पर तीन मुकदमा पंजीकृत हैं, उन्हें गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए जिला बदर किया जाए। साथ ही टॉप-10 अपराधियों की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की तहत कुर्क की जाए। यह बात पुलिस उपमहानिरीक्षक जोगेंन्द्र कुमार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 की तैयारियों व अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के संबंध में पुलिस लाइन झाँसी के सभागार कक्ष में पुलिस अधिकारियों व समस्त थाना प्रभारियों के साथ हुई बैठक में कही है।
पुलिस उपमहानिरीक्षक ने जनपद झाँसी में कानून- व्यवस्था की समीक्षा करते हुए गंभीर प्रकृति के अपराधों पर तत्कालिक रुप से कार्यवाही किए जाने हेतु अधीनस्थों को कड़े निर्देश दिए हैं। निरोधात्मक कार्रवाई में और अधिक पाबंद कराए जाने हेतु सभी को सचेत किया गया। निर्वाचन को देखते हुए सभी संसाधनों की पूर्ण तैयारी हर हालात में रखने के साथ साथ अवैध शराब फैक्ट्री संचालित न होने पाये। डीआईजी ने कहा कि असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों पर गुंडा एक्ट, गैंगेस्टर, एनएसए की कार्रवाई की जाए। जनपद एवं थाना स्तर पर चिन्हित टॉप-10 अपराधी जमानत पर है, तो उनकी जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। टॉप-10 अपराधियों की संपत्ति गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाए। यह कार्रवाई जनपद एवं थाना स्तर के सभी टॉप-10 अपराधियों पर की जाए। सीओ उसकी मॉनिटरिंग करेंगे एवं उसकी एक आख्या डीआईजी को भी भेंजेगे।
डीआईजी ने अधीनस्थों से कहा है कि यदि टॉप-10 अपराधी, अपराधों में पुन: सक्रिय है तो पुन: गुंडा, गैंगस्टर की कार्रवाई तत्काल की जाए। किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों एवं खनन आदि में पुलिस की भूमिका प्रकाश में नहीं आनी चाहिए। गौकशी/ गौतस्करी की कोई भी घटना नहीं होना चाहिए। साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि पिछले दस सालों के अवैध शराब, अवैध शस्त्र एवं अवैध शस्त्र की फैक्ट्री, पुलिस से दुर्व्यवहार व मुजहमत करने वाले लुटेरे, डकैत, चोरी व अन्य घटनाओं में शामिल अपराधियों की सूची बनाई जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगेस्टर व गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। पिछले दस साल के अपराध रजिस्टर चेक कर लें, जिन पर डकैती, लूट, नकबजनी एवं चोरी के अपराध है उनका सत्यापन सीओ के पर्यवेक्षण में सभी थाना प्रभारी करायेंगे। पिछले एक साल में जमानत पर आए अपराधियों का भी सत्यापन करा लिया जाए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहन पी कनय, एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी, एसपी देहात नैपाल सिंह, सीओ सिटी राजेश कुमार आदि उपस्थित रहे हैं।

कर्मचारी अपने व्यवहार में लाएं परिवर्तन

डीआईजी ने कहा कि अक्सर शिकायतें मिल रही है कि थानेदार, उपनिरीक्षक व सिपाही द्वारा जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस पर उन्होंने चेतावनी दी कि खाकी को अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, अगर किसी के द्वारा जनता के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत मिली तो जांच के बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को करें चिन्हित

डीआईजी ने अपर पुलिस अधीक्षक व सीओ को पंचायत चुनाव को सकुशल निष्पक्ष संपन्न कराने हेतु नोडल अधिकारी व सह नोडल अधिकारी ब्लॉकवार बनाकर जिम्मेदारी दिए जाने के निर्देश दिए। अभिसूचना संकलन कराकर चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले लोगों को पूर्व से ही चिन्हित कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करने को कहा है। महिलाओं के प्रति छेड़खानी उत्पीड़न, हत्या व बलात्कार के मामलों में गंभीर रहकर किसी भी दशा में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।

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