जनपद में 05 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी: जिला मजिस्ट्रेट

0 बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, जुलूस निकालने पर होगी कार्यवाही

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झांसी। जिला मजिस्ट्रेट आन्द्रा वामसी ने सूचित किया है कि वर्तमान समय में ’नोवल कोरोना वायरस’ के संक्रमण को भारत में महामारी घोषित किया गया है। जनपद में विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि, होली पर्व तथा अन्य सामायिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाये आयोजित होगी और केन्द्र सरकार द्वारा पारित किये गये कृषक कानूनों को वापिस लिये जाने की मांग को लेकर विभिन्न किसान संगठनों द्वारा कार्यक्रम एवं प्रदर्शन किया जा रहा है। इन अवसरों पर कतिपय असामाजिक स्वार्थी, अराजक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने एवं कोविड-19 चिकित्सा कार्यो में बाधा उत्पन्न की जा सकती है।
जिला मजिस्‍ट्रेट ने जनपद झाँसी हेतु द0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश पारित किया है जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जनपद झाॅंसी के क्षेत्रान्तर्गत आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा, जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा या करायेगा। यह निषेधाज्ञा शव यात्राओं, परम्परागत, धार्मिक आयोजनों एवं परम्परागत् मेलों पर लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठान व शैक्षिक संस्थान, परीक्षा केन्द्र की परिधि से 200 मीटर तक हड़ताल, धरना,घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नही करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र की परिधि से 200 मीटर तक परीक्षा के समय ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नही कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति/संचालक रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों/डेक का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। कोविड-19 महामारी के संक्रमण बचाव हेतु शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशो/गाइडलाईन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त निर्देशों के उल्लघंन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो सम्पूर्ण जनपद झाँसी क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण झाँसी जिला क्षेत्रान्तर्गत 02 मार्च से 05 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगा। यह आदेश झाँसी जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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