नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को पांच साल की सजा

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झाँसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) नितेंद्र कुमार ने लड़की को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है. उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तालौड़ निवासी एक लड़की के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक मई 2016 की रात उसकी 17 साल के बेटी अचानक कहीं चली गई थी। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने काफी तलाश की मगर कोई सुराग नहीं मिला था। बाद में पता चला कि गांव में रहने वाले कमलेश कुशवाहा शादी की नियत से लड़की का बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया था।
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तीन गांजा तस्कर गिरफ्तार

झाँसी। सीपरी बाजार थाने की पुलिस ने गांजा की तस्करी करने के आरोप में तीन लोगों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम हस्तिनापुर निवासी नकुल पाल, विनोद राजपूत और गोपालपुरा निवासी जगभान पाल को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के पास से पांच किलो गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अदालत में पेश किया। वहां से उनको जेल भेजा गया।

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