कोविड-19 से संबंधित शिकायत एवं समस्या हो तो कंट्रोल रूम को बताएं : डीएम

***********कोविड उपचार के लिए निर्धारित है दर ***********प्रशासन ने मदद के लिए जारी किए और नंबर

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झाँसी। कोविड के प्रसार के साथ ही सब जगह अफ़रातफ़री का माहौल है। जहां एक तरफ़ कोविड के मरीजों में इजाफ़ा हो रहा है वहीं दूसरी ओर इलाज़ को लेकर कुछ स्थानों पर मनमानी वसूली शुरू हो गयी है। आमजन को इससे बचाने के लिए सरकार द्वारा कोविड उपचार को लेकर दर निर्धारित की गयी हैं। इसी के साथ निजी संस्थानों में होने वाली कोविड जांच की भी दर निर्धारित की गयी है। यदि कोई अस्पताल या केंद्र इन दरों का पालन नहीं करता है तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी जा सकती है। लोगों की सुविधा के लिए बुधवार को जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने कंट्रोल रूम के चार नंबर जारी किए हैं।
जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि कोविड केस के बढ़ने के साथ ही असुविधाएं न बढ़े इसके लिए यह नंबर जारी किए गए हैं, साथ ही कुछ और निजी अस्पतालों से ज्यादा बेड मुहैया करने के लिए संपर्क किया जा रहा है। सभी लोगों के सम्मिलित प्रयास से ही इस विपरीत परिस्थिति से उबरा जा सकता है।

जांच के लिए निर्धारित हैं यह दर

* निजी अस्पतालों के द्वारा निजी प्रयोगशालाओं में प्रेषित सैंपल या किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जांच करने की दर 700 रूपये है।
* निजी प्रयोगशालाओं द्वारा खुद से एकत्रित किए गए सैंपल की दर 900 रूपये है।
* यदि राज्य सरकार के प्राधिकारी द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सैंपल भेजे जाने पर दर 500 रूपये है।

निजी अस्पतालों में इलाज़ की दर

कोविड के प्रसार के अनुसार शहरों को ए, बी और सी श्रेणी में रखा गया है, जनपद झाँसी बी श्रेणी में आता है, जिसमें इलाज़ की दर निम्न प्रकार हैं-

अस्पतालों में प्रति दिन भर्ती होने की दर

अस्पताल के प्रकार जिन मरीजों को आइसोलेशन बेड और ऑक्सीज़न की जरूरत है गंभीर मरीज, जिन्हे आईसीयू की जरूरत है अति गंभीर मरीज जिन्हें आईसीयू के साथ वेंटिलेटर की जरूरत है।

एनएबीएच (नेशनल एक्रिदिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स) मान्यता प्राप्त अस्पताल
* 8000 रूपया (जिसमें 1200 रूपय पीपीई के सम्मिलित हैं)
* 12000 (जिसमें 2000 रूपये पीपीई के सम्मिलित हैं)
* 14400 (जिसमें 2000 रूपय पीपीई के सम्मिलित हैं)

एनएबीएच गैर मान्यता प्राप्त अस्पताल
* 6400 रूपये(जिसमें 1200 रूपये पीपीई के सम्मिलित हैं)
* 10400 (जिसमें 2000 रूपये पीपीई के सम्मिलित हैं)
* 12000 (जिसमें 2000 रूपये पीपीई के सम्मिलित हैं)

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई निजी अस्पताल कन्सल्टेन्सी फीस के अतिरिक्त नर्सिंग केयर, मानिटरिंग, विजिट के नाम अतिरिक्त शुल्क लेता है तो वह एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का भागी है।

इन नंबर पर कर सकते है संपर्क

लोगों की मदद के लिए जिलाधिकारी ने चार नंबर जारी किए हैं, जो बुधवार शाम से शुरू हो गए है,
यह नंबर हैं-
0510-2440521,
0510-2370621,
0510-2370622,
0510-2370623।

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