मनरेगा अंतर्गत गूल खुदाई एवं सफाई कार्य में गड़बड़ी करने पर ₹ 52398 की होगी वसूली

** ग्राम प्रधान गोहना विकासखंड बामौर, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गोहना और तकनीकी सहायक ग्राम पंचायत गोहना तीनों से होगी 17466-17466/-रुपए की वसूली ** दुरुपयोग की गई मनरेगा धनराशि को एक सप्ताह में जमा करने के निर्देश

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झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय कार्यों में धन के दुरुपयोग को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आज विकासखंड बामौर के ग्राम पंचायत गोहना में मनरेगा अंतर्गत गूल खुदाई एवं सफाई कार्य में धन के दुरुपयोग पर ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी एवं तकनीकी सहायक के विरुद्ध वसूली आदेश देते हुए निर्देश दिए कि उक्त धनराशि एक सप्ताह में राज्य स्तर पर संचालित बैंक एसबीआई में जमा करना सुनिश्चित करें।
दिनांक 16-03-2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता जगत सिंह कोमल आदि निवासी ग्राम गोहना विकास खण्ड बामौर के शिकायतीपत्र के क्रम में जाँच समिति यथा-सहायक विकास अधिकारी (एस०टी०) एवं ब्लाक तकनीकी सहायक द्वारा दिनांक 03.09.2022 को ग्राम पंचायत, गोहना में जाकर अभिलेखनीय एवं स्थलीय जाँच की गयी, जिसमे पाया गया कि मनरेगा अन्तर्गत गूल खुदाई एवं सफाई कार्य (जयराम के खेत से विक्रम के खेत तक) को मनरेगा गाइड लाइन के इतर एवं भौतिक स्थिति के विपरित कराया गया है, जिसकी पुष्टि अवर अभियन्ता(ल० सि०) बामौर देवेन्द्र पाल के स्थलीय परीक्षणोरान्त भी हुई है। ग्राम पंचायत गोहना द्वारा उक्त कार्य पर कुल रू0 52398.00 की धनराशि का भुगतान कराया गया है। इस प्रकार गूल खुदाई एवं सफाई कार्य (जयराम के खेत से विक्रम के खेत तक) पर धनराशि रु0 52398-00 का दुरूपयोग किया गया है।
अतएव कार्यालय आयुक्त (एपेक्स टी०ए०सी०), ग्राम्य विकास, उ०प्र० के पत्रांक 1001 / मु०ग्रा०प०/ एतसप / ग्रा०वि०टी०सी०/ सर्कुलर लखनऊ दिनांक 29 सितम्बर 2008 के प्रस्तर 259 (1) अ में वर्णित व्यवस्थानुसार मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यों में पायी गयी दुरूपयोग शासकीय धनराशि की वसूली सचिव ग्राम पंचायत/कार्य- प्रभारी, ग्राम प्रधान एवं कार्य की मापी करने वाले अवर अभियन्ता/ तकनीकी सहायक में से प्रत्येक से 33.33- 33.33 (समभाग) प्रतिशत के अनुपात के अनुसार निम्नानुसार आदेश निर्गत किये जाते है
1. विजय कुमार, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत गोहना, विकास खण्ड बामौर मु0 17466-00 (रु० सत्रह हजार चार सौ छियासठ मात्र)।
2. किशोर कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोहना, विकास खण्ड बामौर मु० 17466-00 (रु० सत्रह हजार चार सौ छियासठ मात्र)।
3. विनोद कुमार जैन, तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत गोहना, विकास खण्ड बामौर मु० 17466-00 (रु० सत्रह हजार चार सौ छियासठ मात्र)।
विजय कुमार, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत गोहना द्वारा दुरुप्रयोग की गयी शासकीय / मनरेगा की धनराशि को 07 दिवस में राज्य स्तर पर संचालित बैंक एस०बी०आई० के खाता संख्या-30125947162 में जमा कराते हुये जमा रसीद मनरेगा सेल में उपलब्ध करायें, अन्यथा उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमावली 1947 ( यथा संशोधित) की धारा 27 (2) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भाँति की जायें। किशोर कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत-गोहना एवं विनोद कुमार जैन, तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत-गोहना, विकास खण्ड बामौर को निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर उक्त दुरुप्रयोग की गई शासकीय / मनरेगा की धनराशि को राज्य स्तर पर संचालित बैंक एस०बी०आई० के खाता संख्या 30125947162 में जमा कराते हुये जमा रसीद मनरेगा सेल में उपलब्ध करायें, अन्यथा आरोपित धनराशि की वसूली आपके वेतन / मानदेय से नियमानुसार कटौती किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

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