प्रत्‍याशियों को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार व अपील के लिये लेनी होगी अनुमति: प्रेक्षक

** जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी एवं समस्त प्रेक्षक गणों ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी/प्रतिनिधियों के साथ की बैठक ** प्रत्याशी/राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की दी जानकारी । ** सुचिता,पारदर्शी व स्वच्छ मतदान हेतु की जा रही तैयारियों से कराया अवगत, समस्त प्रत्याशी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ** राजनीतिक दलों के प्रत्याशी एवं प्रतिनिधियों को कोविड-19 गाइडलाइन की दी गई विस्तृत जानकारी ** जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम का सेकंड रेंडमाइजेशन, माॅॅकपाल,निर्वाचन वोटर कार्ड, वोटर इनफार्मेशन स्लिप की भी जानकारी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी/ प्रतिनिधियों को दी ** प्रत्याशियों की अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख, 10 हजार से ऊपर के व्यय की समस्त धनराशि चेक /ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से किये जायेंगे भुगतान । कैश भुगतान नहीं किया जाएगा ।

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झांसी। आज विकास भवन सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकगणों ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को पूर्ण पारदर्शी सुचिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी एवं प्रतिनिधियों तथा गठित विभिन्न टीमों के नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी से सीधा संवाद किया और भारत निर्वाचन आयोग के मंशानुसार निर्वाचन को सम्पन्न कराने का सभी प्रभारियों को निर्देश दिया। उन्होने कहा कि सभी अपने-अपने दायित्वों को भली-भाँति समझकर आयोग के मंशानुसार टीम भावना के साथ कार्य करके निर्वाचन को सम्पन्न करायें।
विधानसभा सामान्य निर्वाचन -2022 को सम्पन्न कराने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, उड़नदस्ता टीम, स्थायी निगरानी टीम एवं मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षंण समिति के सदस्यों/पदाधिकारियों को विभिन्न टीमों के कार्याे के बारे में जानकारी देते हुये बताया है कि प्रत्याशी की अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा आयोग द्वारा 40 लाख रूपया निर्धारित किया गया है तथा 10 हजार से ऊपर के व्यय की समस्त धनराशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन हेतु वाहन की अनुमति सम्बन्धित आर0ओ0 से लेनी होगी तथा उसकी प्रति गाड़ी के अगले शीशे पर चस्पा करना होगा। रैली, जुलुस, सार्वजनिक की अनुमति भी सम्बन्धित आर0ओ0 से अभ्यर्थियों को लेनी होगी तथा आर0ओ0 द्वारा उस रैली की अनुमति की प्रति सम्बन्धित वीडियो अवलोकन टीम को दिया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के प्रचार में प्रयोग में होने वाले पोस्ट, हैण्डबिल, बैनर आदि के मुद्रण के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना देना होगा तथा प्रकाशक एवं मुद्रक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक घोषणा पत्र उपलब्ध कराना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वीडियो निगरानी टीम निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही आयोग के निर्देशानुसार सहायक व्यय प्रेक्षक से समन्वय रखते हुये निर्वाचन क्षेत्रो में महत्वपूर्ण घटनाओं सार्वजनिक रैलियों, जुलुस आदि की वीडियों ग्राफी की जायेगी। वीडियोग्राफी के दौरान वहां पर लगायी कुर्सिया, टेन्ट फर्नीचर, व्यक्तियों की संख्या, ध्वनि विस्तारक यंत्र सहित वाहनों की संख्या सहित एक-एक बिन्दु की रिकार्डिंग करेगी तथा रिटर्निग आफिसर को उसकी सी0डी0 उपलब्ध करायेगी। इसी प्रकार वीडियो अवलोकन टीम के द्वारा प्रस्तुत वीडियो फुटेज का निरीक्षण करेगी एवं व्यय तथा आचार संहिता से सम्बन्धित मुद्दो का अनुश्रवण कर सहायक व्यय प्रेक्षक के समक्ष समय-समय पर प्रस्तुत करेंगे। निर्वाचन व्यय उल्लंघन तथा आदर्श आचार संहिता सम्बन्धी शिकायतों की भी निगरानी सम्बन्धी टीम द्वारा की जाएगी। जब भी नगद, शराब या अन्य किसी वस्तु के वितरण से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उड़नदस्ता टीम तत्काल उस स्थान पर पहुॅचेगा तथा आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करेगा। रिश्वत व अन्य प्रलोभन से सम्बन्धित वस्तुयें पाये जाने पर उसकी वीडियो रिकार्डिंग करते जब्त करेगा वहॉ उपस्थित व्यक्तियो और गवाहो से साक्ष्य भी एकत्रित करेगा और बयान रिकार्ड करेगा तदुपरान्त टीम रिटर्निंग आफिसर को इसकी रिपोर्ट भेजेगा जिसकी प्रति पुलिस अधीक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक को भी उपलब्ध करायेगें। उन्होंने बताया कि स्थायी निगरानी टीम बनाये गये चेक पोस्ट पर रहकर आने जाने वाले वाहनो की निगरानी करेगी। यह टीम चेक पोस्ट गाड़ियों की चेकिंग के दौरान क्षेत्र में लायी जाने वाली किसी भी प्रकार की नगदी, अवैध शराब या अन्य कोई संदेहास्पद वस्तु या शस्त्र इत्यादि पाये जाने पर समस्त प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी की जायेगी तथा वीडियो की सी0डी0 की प्रति रिटर्निग आफिसर को उपलब्ध करायेगी। चेकिंग के दौरान 50 हजार तक की कैस की अनुमति किसी गाड़ी के लिये अनुमन्य होगी परन्तु कैस ले जाने वाले को साक्ष्य/कारण स्पष्ट करना होगा। 10 लाख से अधिक यदि किसी वाहन में परिवहन किया जाता हुआ पाया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित रिटर्निग आफिसर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आयकर विभाग को सूचित करेंगे एवं आयकर विभाग अपने सुसंगत धाराओं तहत नियमानुसार कार्यवाही करेगी। किसी अभ्यर्थी के पम्पलेट, पोस्टर, हैण्डबिल आदि छपवाये जाने वाले प्रचार सामग्री पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम व कितनी प्रति में छपवाई संख्या अंकित करना होगा। किसी भी अभ्यर्थी व राजनैतिक दल के द्वारा प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन व पेड न्यूज/अपील प्रकाशित, प्रसारित कराने के पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से प्रकाशित सामाग्री का अवलोकन कराते हुये अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रकाशित सामग्री को डी0ए0वी0पी0 व अन्य सरकारी निर्धारित दर जो भी कम हो की दर से जोड़कर लेखा समिति द्वारा अभ्यर्थी के व्यय खर्चे में जोड़ा जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने विकास भवन सभागार में प्रेक्षक गणों के साथ आयोजित बैठक में विभिन्न प्रत्याशी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सही कहा कि आदर्श आचार संहिता की शिकायत आप सी-विजिल ऐप के माध्यम से एवं आइजीआरएस तथा 1950 पर भी दर्ज करा सकते हैं, आपकी शिकायत पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने 6 फरवरी 2022 को होने वाली ईवीएम के द्वितीय रेंडमाइजेशन तथा पोलिंग पार्टियों के द्वितीय रेंडमाइजेशन के साथ ही ईवीएम कमिश्निंग कार्य की भी विस्तृत जानकारी प्रत्याशी/ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी। विधानसभा झांसी एवं बबीना के सामान्य प्रेक्षक एन.नवीन सोना बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी एवं प्रतिनिधियों से कहा कि आदर्श आचार संहिता के साथ ही कोविड-19 गाइड लाइन का भी पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है।आप सभी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करें ताकि शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हो सके। इस अवसर पर सामान्य प्रेक्षक मऊरानीपुर सी वी बालट, सामान्य प्रेक्षक गरौठा श्रीमती वेट्रि सेल्वी के., व्यय प्रेक्षक एमपी मीणा, पुलिस प्रेक्षक डी मगेश, सीडीओ शैलेष कुमार सहित विभिन्न टीमों के नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारीगण विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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