उद्यम लगाने हेतु आवेदन करें 15 जून तक

0
218

झांसी। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रो में अधिक संख्या में लोगों के बेरोजगार होने के दृष्टिकोण से ग्रामीण अंचलों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों, बेरोजगारों का शहरों की ओर पलायन को रोकने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांवों में ही उपलब्ध कराने के उददेश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम रू0- 10 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दिलाया जाता है।
जनपद झांसी हेतु वर्ष 2023-24 में कुल 11 इकाई एवं वित्तीय रू0-55 लाख, रोजगार 220 का लक्ष्य प्राप्त है । इस योजना के अर्न्तगत सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को पूंजीगत मद में मात्र 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा शेष ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन से प्राप्त धनराशि से उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है, एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनु0 जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलायें एवं भूतपूर्व सैनिक) को जिला योजना के अर्न्तगत पूंजीगत ऋण पर समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। उक्त योजनार्न्तगत इच्छुक अभ्‍यर्थी जो ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो तथा गांव में अपना उद्यम लगाना चाहता हो, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो जिला ग्रामोद्योग कार्यालय इलाइट सिनेमा के पीछे झांसी से आवेदन पत्र प्राप्त कर दिनांक 15.6.2023 तक आनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन करने हेतु आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा परिवार रजिस्टर की नकल, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्गो के लिए), पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, प्रधान द्वारा जारी जनसंख्या/अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सी0ए0 द्वारा, तथा शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि आवश्यक प्रपत्र जरुरी हैं। उक्त योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी हेतु मोबाइल नं0- 7408410797, 7355954509 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
—————-

LEAVE A REPLY