चेक बाउंस होने पर 8 लाख का हुआ जुर्माना, एक साल की हुई सज़ा

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झाँसी। अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह की अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले में अभियुक्त को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 8 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया हैं। न्यायालय ने सात साल पुराने मामले में फैसला सुनाया हैं।
प्रेमनगर थाना क्षेत्र के सुम्मेर नगर ईसाई टोला में रहने वाले तारिक़ इक़बाल ने न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें बताया था कि उसने समद का बाड़ा सीपी मिशन कंपाउंड सीपरी बाज़ार निवासी मोहम्मद नासिर को 6 लाख रुपये मकान खरीदने के लिए दिए थे। मकान का सौदा न होने पर मोहम्मद नासिर ने तारिक़ इक़बाल को दो-दो लाख रुपए की तीन चैके 2016 में दी थी। तय अवधि में चेक बैंक में प्रस्तुत की गई, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से वह बाउंस हो गई थी। इसके बाद रकम की अदायगी के लिए विपक्षी को नोटिस जारी किए गए, इसके बावजूद पैसा लौटाया नहीं गया। तब जाकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त मोहम्मद नासिर को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 8 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा न्यायालय ने अर्थदंड की धनराशि में से 6 लाख रुपये एवं मुकदमे का खर्च 70 हजार रुपये परिवादी को देने के निर्देश जारी किया हैं। उपरोक्त मुकदमे में परिवादी तारिक इकबाल की ओर से एडवोकेट शिवकेश दुबे ने पूरी कार्यवाही की है।

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