दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

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झाँसी। अपर सत्र न्यायाधीश(द्रुतगामी न्यायालय) अशोक कुमार यादव तृतीय के न्यायालय में दो अभियुक्तों को तीन – तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव व ज्ञान प्रकाश (पिंटू)राजपूत के अनुसार 10 सितंबर 2019 को वादी मुकदमा की जल बिहार में तालाबपुरा चिरगांव निवासी भूपेन्द्र राजपूत व राघवेन्द्र राजपूत से कहासुनी हो गई थी। उक्त कहासुनी को लेकर 11 सितंबर 2019 को समय करीब 1.30 बजे दिन को वादी मुकदमा अपने भाई दीपेन्द्र व विकास सोनी के साथ स्टेशन की तरफ जा रहे थे कि तालाबपुरा तिराहे पर राघवेन्द्र राजपूत, भूपेन्द्र राजपूत व 5-6 अन्य लोगों ने वादी मुकदमा व उसके भाई दीपेन्द्र, विकास सोनी को घेर लिया व राघवेन्द्र ने कट्टा लगा दिया, जबरदस्ती तीनों लोगों को अपने मोहल्ले में ले गये, जहां पर सभी लोग एक राय होकर हमलावर हो गये। तहरीर के आधार पर धारा 307, 504, 506, 427 भा०दं०स०के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध भूपेन्द्र उर्फ गोकुल निवासी तालाबपुरा व राघवेन्द्र राजपूत निवासी मु० तालाबपुरा, थाना चिरगांव को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 01-01 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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