अनुमति वाले कार्यों में सोशल डिस्‍टेंस के साथ हो लॉकडाउन के नियमों का पालन

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झांसी (सूचना विभाग)। जनपद में 20 अप्रैल 2020 से लॉक डाउन में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यों में छूट दी गई है। क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारू रहे, इसके लिए जल संस्थान द्वारा पेयजल आपूर्ति के कार्यों को छूट प्रदान की गई है, शेष जनपद में लॉक डाउन की स्थिति 3 मई 2020 तक यथावत रहेगी। यह जानकारी जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने दी। उन्होंने कहा कि जो कार्य अनुमन्य किए गए उनमें सोशल डिस्टेंसी का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने कहा कि लॉक डाउन में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्य की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर तालाब खोदे जाने, तालाब की सफाई व गहरीकरण के साथ ही मनरेगा अंतर्गत अन्य कार्यों को किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसी का पालन किया जाए तथा श्रमिक मास्क अथवा गमछे /तौलिया से चेहरा ढका हो। यह अवश्य सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन में पेयजल समस्या ना हो, इस कारण जल संस्थान के कार्यों को भी छूट दी गई। जल संस्थान द्वारा पाइप पेयजल योजना का रखरखाव पाइप लाइन का मरम्मत कार्य, हैंडपंप मरम्मत के कार्यों के साथ ही टैंकर द्वारा पेयजल आपूर्ति किए जाने की अनुमति दी गई है ताकि क्षेत्र में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि जनपद में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों की रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए। पेयजल समस्या और मनरेगा में यदि कहीं कोई भी शिकायत हो तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम मे फोन नम्बर 0510-2371100 /2371101/2371199 में फोन करके अवगत अवश्य कराया जाए।

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