सही जानकारी न देने पर अल्ट्रासाउंड सेंटर का लाइसेंस निरस्त

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झाँसी। जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने मेडीस्कैन सेन्टर अल्ट्रासाउंड सेंटर की शिकायत के दृष्टिगत विशेषज्ञ चिकित्सक दल गठित कर जांच कराये जाने के आदेश दिये। जिसके क्रम में जांच दल द्वारा जांच उपरांत रिपोर्ट देते हुए बताया कि मेडीस्कैन अल्ट्रासाउंड सेंटर में जांच के दौरान अधिक(5) अल्ट्रासाउंड के सापेक्ष मात्र 2 अल्ट्रासाउंड की ही रिकार्डिंग उपलब्ध करायी गयी तथा शेष अल्ट्रासाउंड की रिकार्डिंग उपलब्ध न होने के कारण भी जांच दल को नहीं बताया गया।
जांच दल द्वारा रिपोर्ट में बताया गया कि अल्ट्रासाउंड को व्यवस्थित एवं नियमानुसार तरीके से नहीं किया गया क्योंकि बच्चे के क्लब फुट आदि के बारे में एवं शारीरिक विसंगतियों के बारे में नहीं बताया गया।डा. मधुसूदन गुप्ता अल्ट्रासोनिलॉजिस्ट मेसर्स मेडिस्कैन सेंटर द्वारा समय रहते गर्भ में पल नहीं बच्चे की सही जानकारी नहीं दी गई जो इनकी दक्षता पर प्रश्नचिन्ह दर्शाता है। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने विशेषज्ञ जांच समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिए कि गर्भधारण प्रसव पूर्व अधिनियम 1994 के अंतर्गत जारी अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन संख्या- PNDTAct/94/02/A-5, दिनांक 25.04.2017 मेडीस्कैन अल्ट्रासाउंड सेंटर जैन मंदिर, सदर बाजार झांसी को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि जनपद में कहीं भी यदि अल्ट्रासाउंड सेंटर में गड़बड़ी या व्यवस्थाएं पाई जाती हैं तो सख्त कार्रवाई की जाए।

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