झाँसी। जिला पूर्ति अधिकारी तीर्थराज यादव ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रचलित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डों को माह जनवरी 2021 में खाद्यान्न प्राप्त कराने हेतु व्यवस्था की गयी है जिसमें खाद्यान्न का वितरणध्अनुमन्य मात्रा रू प्रचलित समस्त राशन कार्डों को माह जनवरी 2021 में 18 जनवरी 2021 तक अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न,20 किग्रा गेहूं व 15 किग्रा चावल तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न, 03 किग्रा0 गेहूं व 02 किग्रा0 चावल का वितरण गेहूं रू.02 प्रति किग्रा व चावल रू.03 प्रति किग्रा की दर से किया जायेगा। कार्डधारकों को अनुमन्य मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो इस हेतु सभी उचित दर विक्रेता दुकान पर इलैक्ट्रानिक कांटे की स्थापना कराई जा रही है।
ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण जनवरी माह की 18 तारीख को ऐसे राशन कार्डधारक जिनको आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो सका है वह मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। राशन कार्ड पर प्रविष्टि समस्त उचित दर विक्रेता राशन कार्डों पर आवश्यक वस्तुओं का कार्ड पर स्पष्ट दिनांक अंकन करेंगे। ऐसा न करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी।
आधार सीडिंग फीडिंग कतिपय राशन कार्ड में दर्ज यूनिट आधार डुप्लीकेसी आदि अपरिहार्य कारणों से निरस्त हो गये हैं। ऐसे कार्डधारक निरस्त यूनिटों को निकटतम जन सेवा केन्द्र लोकवाणी के माध्यम से दर्ज कराकर प्राप्ति रसीद आधार कार्डों की छायाप्रति सहित नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जिला पूर्ति कार्यालय एवं तहसील क्षेत्रान्तर्गत आपूर्ति कार्यालय में उपलब्ध करायें ताकि कार्ड में यूनिट बृद्धि की जा सके। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारीपूर्ति निरीक्षक से सम्पर्क करें। कोटे की दुकानों पर विद्युत बिल जमा करने की व्यवस्था समस्त ई0पी0ओ0एस0 मशीनो में बिजली बिल जमा करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया हैए विद्युत उपभोक्ता अब निकटवर्ती उचित दर दुकान से विद्युत बिल जमा करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
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