क्राईम : एक किलो से अधिक गांजेे के साथ एक पकड़ा, देखें अन्‍य खबरें

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झाँसी। प्रेमनगर थाने की पुलिस ने नगरा हाट के पास स्थित शंकर जी मंदिर के पास एक आरोपी को एक किलो 620 ग्राम गांजा बरामद करते हुए पकड़ लिया। आरोपी पर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया।
वरिष्‍ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक नगर, सहायक पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृृृृत्‍व में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बरुआसागर थाना क्षेत्र के वनगुंवा निवासी राजाराम अहिरवार को प्रेमनगर पुलिस ने एक किलो 620 ग्राम गांजे के साथ शंकर जी के मंदिर के पास नगरा हाट तिराहा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।

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दोस्त नहीं बनी तो पिता के खाते से निकाल लिए डेढ़ लाख, गिरफ्तार

साइबर क्राइम टीम ने ऑनलाइन पेटीएम से डेढ़ लाख रुपया निकालने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
आईजी, एसएसपी और एसपी सिटी नोडल अधिकारी के निर्देश पर साइबर थाना परिक्षेत्र की टीम एक व्यक्ति के खाते से ऑनलाइन रुपये निकाले जाने के मामले में जांच कर रही थी।
जांच में पीड़ित ललितपुर निवासी विनोद कुमार ने कोतवाली ललितपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके खाते से एक लाख 40 हजार रुपया बिना उसकी मर्जी के विभिन्न तिथियों में पेटीएम के माध्यम स्थानांतरण किए गए है। इस मामले को एडीजी साइबर लखनऊ ने मामले को गंभीरता से लिया और उक्त मामले की विवेचना साइबर अपराध थाना पुलिस झाँसी परिक्षेत्र को स्थानांतरित की गई। आईजी, एसएसपी और एसपी सिटी के निर्देश पर विवेचना प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर को बनाया गया। तमाम साक्ष्य संकलन से प्रकाश में आए अभियुक्त उत्कर्ष उपाध्याय निवासी यशोदा नगर थाना नौबस्ता कानपुर नगर की तलाश शुरु की। टीम ने वहां पर छापेमार कार्रवाई की। तभी टीम ने उत्कर्ष उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया। उत्कर्ष ने टीम को बताया कि वादी की लड़की से वह दोस्ती करना चाहता था मगर वादी की पुत्री ने दोस्त बनने के लिए मना कर दिया था। इसके बाद उसने ब्लैक मेलिंग कर भय दिखाते हुए लड़की के पिता के खाते से क्रेडित कार्ड व ओटीपी पूछ पूछकर अपने पेटीएम अकाउंट पर सारा पैसा स्थानांतरित कर लिया। इस टीम में प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह, उपनिरीक्षक राहुल सिंह, मुख्य आरक्षी सैयद अबुल हसन, अमन कटियार और रोहित कुमार चौरसिया शामिल रहे।

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कफन में दफन हुई मां की ममता

झाँसी। वह न तो मां के आंचल में खेल पाया और न ही मां की ममता को समझ पाया। इससे पहले मां ने अपने ही हाथों से अपने अंश को मौत की आगोश में सुला दिया। उसने अभी दुनिया में आकर आंखें खोली ही थीं कि उसके नसीब में सर्दी के थपेड़े लिख दिए गए।
बुधवार की सुबह नवाबाद थाना क्षेत्र के पास से कुछ लोग निकल रहे थे, तभी नवजात शिशु को देखा तो कदम ठिठक गए। पास जाकर देखा तो शिशु मृत अवस्था में था। घटना की सूचना मिलते वहां आग की तरह फैल गयी। देखते ही देखते मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया और तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं। शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था। झाड़ियों में नवजात को फेंककर उसकी मां चली गई। पल भर के लिए मां को ममता भी याद नहीं आई कि उसने जिस बच्चे को नौ माह तक पेट में रखा, उसे तड़पने के लिए कैसे छोड़ दूं। सर्दी और भूख ने नवजात को मौत की नींद सुला दिया। क्षेत्र में कई मामले हैं। इससे पहले करीब पांच माह पूर्व इसी तरह एक मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के प्रेमगंज मोहल्ले का है। यहां भी एक नवजात का शव मिला था। इस मामले से एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हुई।
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नशीला पदार्थ रखने पर 3 साल की सजा

झाँसी। स्पेशल जज एनडीपीएस ऐक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ओमवीर ने नशीला पदार्थ रखने के मामले में आरोप साबित होने पर जिला ललितपुर के तालाबपुरा निवासी अभियुक्त अविनाश उर्फ कल्लू को 3 साल की स़जा तथा 10 ह़जार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया ने बताया कि थाना जीआरपी ने आरोपी को 70 ग्राम नशीला पाउण्डर डायजापाम समेत गिरफ्तार किया था। जीआरपी ने विवेचना के उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त को उक्त स़जा दण्डित किया।

गिरोहबन्द अधिनियम में 2 अभियुक्तों की जमानत निरस्त

विशेष न्यायाधीश गिरोह बन्द अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार सिंह (द्वितीय) ने गैंग्स्टर ऐक्ट में अभियुक्त लक्ष्मी प्रसाद व दीप कुमार की जमानत निरस्त कर दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रभारी निरीक्षक थाना गरौठा सभाजीत मिश्र ने 6 नवम्बर 2020 को गैंग लीडर दीपू उर्फ राघवेन्द्र आदि के विरुद्ध मु़कदमा दर्ज कराया था। आरोपी जेल में निरुद्ध है। सहायक जिला शासकीय (फौ़जदारी) राहुल शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्तों का संगठित गिरोह है। वे भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए अपराध करते हैं। यदि इन्हें जमानत पर छोड़ा जाता है तो गवाहों को प्रभावित करेंगे। इस आधार पर कोर्ट ने अभियुक्तों की जमानत निरस्त कर दी।

जेल में ही रहेगा हत्यारोपी

जनपद न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने हत्या के मामले में रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरा निवासी रमन यादव की जमानत निरस्त कर दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले दिनों आरोपियों के विरुद्ध थाना रक्सा में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। आरोपी जेल में निरुद्ध है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ़जदारी) मृदुलकान्त श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के बेटे संजीव के साथ मारपीट की और उसे नहर में फेंक दिया। अभियुक्तों ने गम्भीर प्रकृति का अपराध किया, अगर जमानत पर छोड़ा गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इस आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दी।

आत्महत्या के लिए उ़कसाने पर अभियुक्त की जमानत निरस्त

विशेष न्यायालय पॉक्सो अभय श्रीवास्तव ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कटेरा थाना क्षेत्र के ग्राम काडोर खिरक प्रेमनारायण की जमानत निरस्त कर दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले दिनों एक व्यक्ति ने थाना कटेरा में सूचना दर्ज करायी थी कि आरोपी ने उसके पुत्र को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, जिससे उसने फाँसी लगा ली थी। पुलिस ने धारा 306 के तहत मु़कदमा दर्ज कर लिया था। आरोपी जेल में निरुद्ध है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चन्द्रप्रकाश शर्मा एड. ने जमानत का विरोध का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त ने गम्भीर प्रकृति का अपराध किया, अगर उसे जमानत पर छोड़ा गया तो वह गवाहों को प्रभावित करेगा। इस आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दी।
वहीं, इसी न्यायालय से छेड़खानी के मामले में चिरगाँव थाना क्षेत्र के ग्राम करगुवाँ निवासी मोहित की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले दिनों आरोपी के विरुद्ध थाना चिरगाँव में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। आरोपी जेल में निरुद्ध है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अगर अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया तो वह जमानत की शर्तो का उल्लंघन करेगा। इस आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दी।

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