पंचायत निर्वाचन में अलर्ट रहें मदिरा अनुज्ञापी, गड़बड़ी होने पर होगी कार्यवाही : डीएम

** **नशीला व जहरीला पदार्थ मिश्रित शराब विक्रय करने पर धारा 60क के तहत होगी कार्रवाई **मिश्रित शराब पीने से मृत्यु या विकलांगता होती है जो मृत्यु दंड आजीवन कारावास सहित आर्थिक दंड का भी है प्रावधान **जनपद में मिलावटी व कच्ची शराब के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

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झांसी। विकास भवन सभागार में पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद के समस्त देशी शराब की दुकानों के अनुज्ञापियों को आबकारी अधिनियम आईपीसी व देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापनो का व्यवस्थापन नियमावली 2002 (यथासंशोधित) के दंडित प्रावधानों की प्रति संवेदनशील व जागरूक करते हुए जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने कहा कि जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 सुचिता, शांतिपूर्ण और पारदर्शिता से संपन्न कराए जाने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। उन्होंने कहा आप सभी प्रशासन का पूर्ण सहयोग दें।
जिलाधिकारी ने कहा कि हाल ही में प्रदेश के कतिपय जिलों में विषाक्त मदिरा के सेवन से जनहानि की घटनाओं में देशी मदिरा की दुकानों के अनुज्ञापन विक्रेताओं की संलिप्तता पाई गई है। इस प्रकार के कृत्य जनपद में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने आबकारी अधिनियम की धारा 60क की जानकारी देते हुए कहा कि मादक पदार्थ को शराब या अन्य पदार्थ में मिश्रित कर विक्रय किया जाता है,और जिसके सेवन से विकलांगता या मृत्यु होना संभावित है तो ऐसे कृत्य के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना जो रु 5 से 10 लाख तक का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने ताकीद करते हुए कहा समस्त अनुज्ञापियों उसे कहा कि अनुचित धनार्जन के उद्देश्य से अवैध शराब का अवैध रूप से निर्मित विषाक्त मदिरा की बिक्री करना या कराए जाने की शिकायत प्राप्त होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध /विषाक्त मदिरा की बिक्री/ निर्माण तथा मिलावट में किसी प्रकार से संलिप्त न हो, यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी प्रमोद कुमार गोयल ने उपस्थित अनुज्ञापियो से कहा कि यदि लाइसेंस प्राप्त परिसर में कैरामल, रंग, बारकोड, लेबिल कैप्सूल इत्यादि पाया जाता है या जलापमिश्रण पाया जाता है तो उसकी दुकान निरस्त की जाएगी और उस अनुज्ञापी को काली सूची में डाल दिया जाएगा। उन्होंने यह भी सलाह दी कि पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत निर्धारित मात्रा में ही मदिरा की बिक्री की जाए उससे अधिक ना हो यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि अगर कोई भी अनुज्ञापी या विक्रेता आबकारी अनुज्ञापन की आड़ में अवैध रूप से निर्मित विषाक्त मदिरा के बिक्री करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दुकान का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाएगा। इस मौके पर बालमुकुंद राय, मनोज तिवारी, श्रीमती मीना गुप्ता, कृष्ण कुमार राय, राधे तिवारी, महेश राय, विनोद राय, राम कुमार राय, सूरज प्रसाद राय सहित अन्य अनुज्ञापी उपस्थित रहे।

मतदान ड्यूटी/ प्रक्षिक्षण से अनुपस्थित रहने पर होगी एफआईआर दर्ज: एडीएम

मतदान कार्मिकों का प्रक्षिक्षण पैरामेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में 5 से 8 अप्रैल तक प्रतिदिन दो पारियों में होगा

झांसी। अपर जिलाधिकारी प्रशासन/ प्रभारी अधिकारी (कार्मिक) बी प्रसाद ने सूचित किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अंतर्गत मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण दिनाँक 05 से 08 अप्रैल 2021 तक महारानी लक्ष्मीबाई पैरामेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में प्रत्येक दिन दो पारियों में प्रातः 10 से 01 बजे तक तथा अपरान्ह 02 से 05 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक पाली में 250 मतदान पार्टियों (1000 कार्मिकों) का प्रशिक्षण होगा, चूंकि जनपद झांसी में एक ही चरण में निर्वाचन संपन्न होना है। इसमें लगाए गए कार्मिको का पूल सीमित है, इसलिए किसी भी कार्मिक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करना संभव नहीं है।
अतः समस्त सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अपने विभाग के संबंधित कर्मचारियों को अवगत करा दें। मतदान प्रशिक्षण एवं मतदान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने एवं आदेश का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 12ख, घ एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 174 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा एवं संबंधित कार्मिक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराकर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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