पिछले 01 वर्ष में जिन-जिन व्यक्तियों को शस्त्र विक्रेताओं द्वारा कारतूस बेचे गए हैं उनकी देनी होगी जानकारी : जिलाधिकारी

** जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी ने दिए जनपद के पंजीकृत शास्त्र व्यवसायियों की दुकानों के भौतिक सत्यापन के निर्देश ** 06 उच्च अधिकारियों की टीम गठित, संयुक्त जांच आख्या 19 अप्रैल 2023 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करने के निर्देश ** भौतिक सत्यापन के दौरान यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आयुध नियमावली-2016 में सुसंगत नियमों/ प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ** दुकानों के सत्यापन में यह सुनिश्चित करें कि जिन व्यक्तियों को कारतूस बेचे गए हैं, उनके पास विधिक रुप से शस्त्र हैं अथवा नहीं ?

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झांसी। जिला निर्वाचन अधिकारी /जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जनपद में होने वाले नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को सुचिता, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत जनपद के पंजीकृत शस्त्र व्यवसायियों की दुकानों के भौतिक सत्यापन कराए जाने के साथ ही जनपद के समस्त शस्त्र व्यवसायियों की दुकानों की संयुक्त जांच आख्या 19 अप्रैल 2023 तक प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन -2023 की प्रक्रिया गतिमान है, के दृष्टिगत जनपद के समस्त पंजीकृत शास्त्र व्यवसायियों की दुकानों की भौतिक सत्यापन कराए जाने के निर्देश देते हुए एक टीम का गठन किया जिसमें सुश्री निधि बंसल उप जिलाधिकारी झांसी, शशि भूषण अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम, सुश्री श्वेता साहू उपजिलाधिकारी टहरौली, राजेश कुमार राय क्षेत्राधिकारी नगर, श्रीमती प्रज्ञा पाठक क्षेत्राधिकारी सदर, श्रीमती श्वेता तिवारी क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी दशा में अवैध शस्त्रों को लेकर निर्वाचन को दूषित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने जनपद की पंजीकृत दुकानों का भौतिक सत्यापन करते हुए समय विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि पिछले 01 वर्ष में जिन जिन व्यक्तियों को शस्त्र विक्रेताओं द्वारा कारतूस बेचे गए हैं, उनके पास विधिक रुप से शस्त्र है अथवा नहीं ? के बारे में गहन छानबीन कर ली जाए क्योंकि विधिक रूप से शस्त्र लाइसेंस नहीं होने पर कारतूसों के दुरुपयोग की संभावना प्रबल रहती है और ऐसी स्थिति में कारतूसों का दुरुपयोग अवैध शास्त्रों में करके अभी हाल ही में जनपद प्रयागराज में हुई घटना की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि शस्त्र व्यवसायियों की दुकानों के भौतिक सत्यापन के दौरान यदि किसी शस्त्र/ कारतूस का विक्रय उस व्यक्ति को किया गया हो, जिनके पास वैध शस्त्र लाइसेंस ना हो या जिनका शस्त्र लाइसेंस पूर्व में निरस्त कर दिया गया हो तो संबंधित के विरुद्ध आयुष नियमावली 2016 में सुसंगत नियमों प्रावधानों के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि इसके अतिरिक्त संबंधित शस्त्र व्यवसायी से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया जाए कि उनके द्वारा विधिक लाइसेंस धारी को ही कारतूसों का वितरण किया गया है तथा किसी भी अन्य व्यक्ति को शस्त्र कारतूस का अवैधानिक रूप से वितरण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संयुक्त जांच आख्या दिनांक 19 अप्रैल 2023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी ने स्पष्ट रुप से निर्देश दिए कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन- 2023 को सकुशल संपन्न कराया जाना प्रशासन की प्रथम प्राथमिकता है। उन्होंने कहा की समस्त थानावार जारी शस्त्र लाइसेंस के अंतर्गत स्वीकृत शस्त्रों को जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैंक और अन्य प्रतिष्ठानों में लगे सुरक्षा गार्डों के शस्त्रों को आवश्यकता अनुसार जमा कराए जाने में छूट दिए जाने के भी निर्देश दिए।

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