प्रचार सामग्री का प्रकाशन एवं प्रसारण से पूर्व कराएं परीक्षण : जिलाधिकारी

** जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रचार सामग्री के परीक्षण के लिए किया समिति का गठन ** अनुमति के बिना निर्वाचन प्रचार सामग्री प्रकाशित कराने पर होगी प्रकाशक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एच के उल्लंघन के लिए अभियोजन की कार्यवाही ** अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बने समिति के अध्यक्ष

0
102

झांसी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) श्री रविंद्र कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन- 2023 के अंतर्गत चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलो/ प्रत्याशियों द्वारा टीवी चैनल, केबल टीवी नेटवर्क, वीडियो एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से व पैम्फलेट, स्टीकर एवं बैनर आदि प्रचार सामग्री मुद्रित एवं प्रकाशित करायी जाती है तथा प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है। चुनाव प्रचार सामग्री के परीक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है। राजनैतिक दल व प्रत्याशी कलेक्ट्रेट स्थित एमसीएमसी में उक्त प्रचार सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण से पूर्व परीक्षण कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) ने आदेश जारी करते हुए अवगत कराया है कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन- 2023 के अंतर्गत चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलोऊ/ प्रत्याशियों द्वारा टीवी चैनल, केबल टीवी नेटवर्क, वीडियो एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से चुनाव प्रचार किया जाता है। कोई भी आपत्तिजनक विधि विरुद्ध अथवा सांप्रदायिक, धार्मिक, जातीय सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री का प्रयोग ना हो सके इस हेतु चुनाव प्रचार में इन माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली प्रचार सामग्री का परीक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
उन्होनें बताया कि चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों/ प्रत्याशियों द्वारा इन माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली समस्त दृश्य-श्रव्य प्रचार सामग्री का परीक्षण किए जाने हेतु जनपद स्तर पर समिति का गठन किया गया है जिसमें अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व अध्यक्ष हैं।उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलों /प्रत्याशियों द्वारा पैम्फलेट स्टीकर एवं बैनर आदि प्रचार सामग्री मुद्रित एवं प्रकाशित करायी जाती है तथा प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाता है। प्रचार सामग्रियों के मुद्रण एवं प्रकाशन तथा प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन दिये जाने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्देश दिये गए हैं कि कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशन का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायगा। मुद्रण में फोटोकापी प्रतियाँ भी सम्मिलित मानी जायेंगी । कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव पैम्फलेट, बैनर, स्टीकर, प्रचार सामग्री आदि का न मुद्रण करेगा और न मुद्रण करवायेगा जब तक कि प्रकाशक अपने द्वारा हस्ताक्षरित तथा व्यक्तिगत रूप से उसे जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित घोषणा पत्र दो प्रतियों में मुद्रक को न उपलब्ध करा दे। सभी प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का स्पष्ट नाम व पता अंकित होगा। किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की अनुमति के बिना निर्वाचन प्रचार सामग्री प्रकाशित कराता है तो ऐसे प्रकाशक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एच के उल्लंघन के लिए अभियोजन की कार्रवाई की जा सकती है।

LEAVE A REPLY