गैंगरेप के दो आरोपियों को बीस-बीस साल का कारावास

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JHANSI. न्यायालय संख्या 4 (बलात्कार सहित पॉक्सो अधिनियम) की अपर सत्र न्यायाधीश नीतू यादव ने गैंगरेप में दो आरोपियों को बीस-बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलेश सक्सेना ने बताया कि पीड़िता ने 4 जून 2017 को मऊरानीपुर थाना में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि वह अपनी बुआ के घर पर गई थी। मां के कहने पर भकौरा निवासी बबलू और टरी उसे लेने आए थे। 3 जून 2017 को दोनों बाइक पर बैठाकर भकौरा के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में उनकी नीयत खराब हो गई। भकौरा लिंग रोड पर पहुंचे तो उतारने के लिए कहा, लेकिन दोनों युवकों ने बाइक से नहीं उतारा। वे पीड़िता को बबलू के कुआं के पास ले गए। वहां जोर जबरदस्ती कर थप्पड़ मारे। बबलू ने उसके साथ रेप किया था, जबकि टरी आसपास देखता रहा। किसी तरह से वह भागकर चिल्लाई तो गांव के युवक ने उसे बचाया था। बाद में दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गैंगरेप का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था। बाद में आरोप पत्र प्रेषित किए। आज दोनों आरोपियों को सजा हो गई। दोनों आरोपियों पर 22-22 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

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