झांसी महानगर एन्ट्री प्वांइट पर गन्दगी/कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी: डीएम

**मून सिटी एवं मण्डी को कचरा/गन्दगी फैलाने पर नोटिस जारी करने के निर्देश **कचरा फेंकने वाले वाहन और व्यक्तियों पर छावनी अधिनियम 2006 के अनुसार जुर्माना लगाया जायेगा **नगर आयुक्त एवं सीओ कैन्टोनमेंट बोर्ड द्वारा संयुक्त रुप से क्षेत्र का भ्रमण

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झांसी। जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी के निर्देश पर नगर आयुक्त अवनीश कुमार राय एवं सीईओ कैन्टोनमेंट बोर्ड डॉ विनोद विकनेश्वरन ने संयुक्त रुप से कैन्टोनमेंट बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के तहत ओरछा जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया। जहां विभिन्न व्यक्तियों अथवा वाहनों द्वारा कचरा डाला जाता है और यह निर्णय लिया गया कि ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुये छावनी अधिनियम 2006 के अनुसार जुर्माना लगाया जायेगा।
संयुक्त निरीक्षण में नगर आयुक्त ने कहा कि ओरछा की ओर जाने वाली सड़क के बायीं ओर जो कचरा है। उसे तत्काल हटाये जाने की व्यवस्था करते हुये उक्त कचरे को छावनी परिषद ट्रेंचिंग ग्राउंड भेजा जाये। उन्होने यह भी कहा कि सड़क के किनारे कचरे को जेबीसी से गढ्ढा खोदते हुये उसे डंप कर दिया जाये तथा सड़क किनारे क्षेत्र को समतलीकरण कर उसे सुन्दर बनाया जाये। उन्होने नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि पूर्व में निर्देश देने के बाद भी सड़क किनारे कचरे को हटाया नही गया। यदि कचरा नही हटाया जाता है तो जिम्मेदारी तय करते हुये सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उन्होने मण्डी और मून सिटी को कचरा फैलाने पर नोटिस जारी किये जाने के निर्देश दिये। नगर आयुक्त अवनीश कुमार राय ने कहा कि झांसी महानगर स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित हो रहा है। ऐसी स्थिति में महानगर के एन्ट्री प्वांइट पर कचरा एकत्र नही होना चाहिए ताकि आने वाले लोगों पर प्रभाव पड़े और वह भी साफ-सफाई के प्रति प्रेरित हो। उन्होने कहा कि छावनी बोर्ड झांसी का 22 एकड़ क्षेत्र में ट्रेंचिंग ग्राउंड है जो ओरछा सड़क मार्ग पर स्थित है और वहां एसटीपी का भी निर्माण चल रहा है। अतः ओरछा से झांसी आने वाले मार्ग पर गन्दगी कतई न हो इसे साफ-सुथरा रखा जाये, इसके लिए मैन पावर की भी व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त शादाब असलम, नगर स्वास्थ्य अधिकारी सहित कैन्टोनमेंट बोर्ड व नगर निगम के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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