पीसीयू केंद्र प्रभारी से किसानों से अधिक पैसे लेने पर होगी वसूली : जिलाधिकारी

**एफसीआई केंद्र प्रभारी के असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने पर फटकार, कार्यशैली सुधारने के निर्देश **केंद्र से किसानों को लौटाया ना जाए सभी की उपज को क्रय किया जाए **केंद्र प्रभारी किसानों का भुगतान जल्द करें, भुगतान लंबित रहने पर होगी कार्रवाई **गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों से संवाद सुनी किसानों की समस्यायें और शिकायतें

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झांसी। जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने भोजला मंडी स्थित गेहूं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण करते हुए किसानों से संवाद स्थापित किया। नगर आयुक्त अवनीश कुमार राय भी निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के साथ रहे।
जिलाधिकारी ने गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण करते हुए कहा कि किसानों को किसी भी दशा में केंद्र से लौटाया ना जाए, यदि टोकन नहीं है फिर भी किसान का गेहूं क्रय किया जाए। यदि दिन का खरीद टारगेट पूर्ण होने के बाद किसान हैं तो उन्हें अगले दिन बुलाते हुए उनका गेहूं खरीदा जाए। गेहूं क्रय केंद्रों पर केंद्र प्रभारी किसानों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें, उनके उत्पीड़न पर कार्रवाई होगी। दौरान केंद्र प्रभारी यदि किसान से अतिरिक्त पैसे की मांग करते हैं तो केंद्र प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में रिकॉर्ड ना मिलने पर भी नाराजगी व्यक्त की।
आज जिलाधिकारी अपने औचक निरीक्षण पर कृषि उत्पादन मंडी भोजला पहुंचे। वहां उन्होंने एफसीआई, आरएफसी व मंडी समिति के गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। एफसीआई व आरएफसी के क्रय केंद्रों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसका सत्यापन आज स्वयं जिलाधिकारी ने किया।
एफसीआई केंद्र पर किसान राजाराम यादव ने बताया कि गेहूं बेचने आए थे, परंतु केंद्र प्रभारी सुश्री आरती मिश्रा ने गेहूं खरीदने से मना कर दिया। इससे पूर्व कुछ और किसानों द्वारा इसी तरह की शिकायतें की गई थी। जिलाधिकारी ने केंद्र प्रभारी को निर्देश दिए कि यदि दिन का टारगेट पूर्ण हो गया है तो दूसरे दिन किसानों का गेहूं क्रय कर लें, उन्हें लौटायें नहीं। उन्होंने केंद्र प्रभारी के असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार पर भी नाराजगी व्यक्त की और कार्यशैली में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। केंद्र पर आने आने आए सभी किसानों का गेहूं क्रय किया जाए चाहे टोकन हो अथवा नहीं। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं का भी समय से निस्तारण और समय से भुगतान हो। भोजला मंडी स्थित आरएफसी केंद्र के निरीक्षण पर केन्द्र प्रभारी संतोष उपाध्याय द्वारा कितने टोकन वाले किसान आए और कितने किसान बिना टोकन गेहूं विक्रय हेतु आए जानकारी ना होने पर नाराजगी व्यक्त की, इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में कितने किसानों से गेहूं केंद्र पर खरीदा गया, इसकी भी कोई जानकारी ना होने पर फटकार लगाई। इस वर्ष केंद्र पर अब तक 452 किसानों से लगभग 20 हजार 930 क्विंटल गेहूं एमएसपी 1975/ प्रति कुंतल की दर से क्रय किया गया है। जिसका भुगतान लगभग 04 करोड़ 14 लाख किया जाना था परंतु अब तक 397 किसानों को 03 करोड़ 79 लाख का भुगतान ही किया गया है। जिलाधिकारी ने तत्काल सभी किसानों का अवशेष भुगतान उनके खातों में हस्तांतरण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ग्राम गढ़मऊ स्थित पीसीएफ व पीसीयू क्रय गेहूं क्रय केंद्र पर पहुंचे। पीसीयू केंद्र पर किसानों से बात की तथा उन किसानों से बात की जिन्होंने पूर्व में गेहूं बेचा है। किसान हर नारायण सिंह ने मोबाइल पर बात करते हुए बताया कि केंद्र प्रभारी प्रदीप पांडेय ने 20 रु प्रतिकुंटल के स्थान पर 40रु. प्रति कुंटल का पैसा लिया। जिलाधिकारी ने केन्द्र प्रभारी की फटकार लगाते हुए वसूली के आदेश दिए। उन्होंने सख्त एतराज करते हुए कहा कि जिन किसानों का पैसा लिया है, उन्हें वापस किया जाए। उन्होंने तत्काल केन्द्र प्रभारी से वसूली करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र पर रखे गेहूं को तत्काल गोदाम में रखे जाने के निर्देश दिए और कहा कि यदि गेहूं वर्षा के कारण खराब होता है तो केंद्र प्रभारी पर कार्रवाई होगी। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त शादाब असलम, उप खाद्य नियंत्रक अनूप कुमार सिंह, सचिव मंडी पंकज शर्मा सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी के निरीक्षण के बाद क्रय केन्‍द्र प्रभारी का वेतन रोका

जिलाधिकारी व नगर आयुक्‍त के संयुक्‍त रुप से पीसीयू द्वारा संचालित गेंहू क्रय केन्‍द्र साधन सहकारी समिति लिमिटेड कोंछाभांवर व गढ़मऊ मण्‍डी का निरीक्षण किया गया, जिसमें कास्‍तकारों से बात करने पर कुछ कास्‍तकारों ने बताया कि शासन द्वारा अनुमन्‍य पल्‍लेदारी के लिए 20 रुपए प्रति कुन्‍तल के स्‍थान पर क्रय केन्‍द्र प्रभारी/कैडर सचिव प्रदीप पाण्‍डेय द्वारा 40 रुपए प्रति कुंतल की दर से कास्‍तकारों से वसूली की गई है। जानकारी होने पर सहायक आयुक्‍त व सहायक निबंधक सहकारिता उप्र झांसी अनूप कुमार द्विवेदी ने उप्र सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 69 की शक्‍तियों को धारित करते हुए निबंधक की शक्‍तियों के अधीन प्रदीप पाण्‍डेय क्रय केन्‍द्र प्रभारी/ कैडर सचिव को निर्देशित किया कि अविलम्‍ब उन सभी कास्‍तकारों का 20 रुपए प्रति कुन्‍तल की अतिरिक्‍त धनराशि उन्‍हें बुलाकार वापिस की जाए। साथ ही उनसे लिखित बयान भी लिया जाए कि उनका पैसा वापिस कर दिया गया है। यह होने तक क्रय केन्‍द्र प्रभारी का वेतन आहरण बाधित किया जाता है। यदि सात दिन में क्रय केन्‍द्र प्रभारी द्वारा उक्‍त आदेश का अनुपालन नहीं किया, तो क्रय किए गए सम्‍पूर्ण गेंहू पर 20 रुपए प्रति कुन्‍तल की दर से वसूली क्रय केन्‍द्र प्रभारी के वेतन से की जाएगी। व उनको निलम्‍बित करते हुए उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्‍बंधित थाने में दर्ज करा दी जाएगी।

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