कालाबाजारी व अनियमितता पर जनपद के आठ उर्वरक लाइसेंसधारियों के लाइसेंस निलंबित

** जनपद में पर्याप्त उर्वरक की उपलब्धता, खसरा खतौनी के माध्यम से मांग के अनुसार ले सकते हैं उर्वरक ** कालाबाजारी एवं ओवर रेटिंग पर होगी उर्वरक विक्रेताओं पर लगातार सख्त कार्यवाही

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झांसी। उप निदेशक कृषि केके सिंह ने बताया कि दिनॉंक 04 दिसंबर को जनपद जनपद में टॉप 100 की जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा लगातार की जा रही है निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर 08 उर्वरक की दुकानों के लाइसेंस निलंबित किये गये।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद के निजी (प्राईवेट) एवं साधन सहकारी समिति के फुटकर उर्वरक विक्रेताओ की जांच की गई, जिसमें किसान सेवा सहकारी समिति मारकुआँ, रेवन तथा साधन सहकारी समिति कुआँगांव, सकरार, टोड़ी मोंठ व पीसीएफ मऊरानीपुर,चिरगांव सहित एम/एस रागिनी ट्रेडर्स चिरगांव शामिल है। सभी के लाइसेंस निलंबित करते हुए सभी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।
उन्होंने जनपद के कृषक बन्धुओ से अनुरोध किया जिसको डी0ए0पी0 उर्वरक की आवश्यकता है वह आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, खतौनी आदि) लेकर उर्वरक क्रय कर सकते है उर्वरक का विक्रय शासन द्वारा निर्धारित मूल्य 1200.0 रू0 प्रति बोरी (50 कि0ग्रा, डी0ए0पी0) किया गया। अगर कोई विक्रेता अधिक रेट पर विक्रय करता है तो जनपद के कन्ट्रोल रूम दूरभाष संख्या-0510-2330113 एंव मोबाईल नम्बर 6386903083 पर सूचित करें। अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एंव आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अर्न्तगत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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