कोरोना संक्रमण को लेकर बरती जाए सतर्कता : डीएम

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झांसी। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने अवगत कराया है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन गृह(गोपन) अनुभाग -3 के दिशा-निर्देशो के क्रम में शासन द्वारा कोरोना संक्रमण के संबंध में सतकर्ता बरतने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
इसके तहत सावर्जनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चत किया जाये। इसे सुनिश्चित करने के लिये सावर्जनिक स्थानों पर सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस द्वारा लगातार अनुश्रवण करेंगे। कोविड संक्रमण की स्‍थिति को देखते हुये रात्रि 11 बजे से प्रातः 05 बजे रात्रि कालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। रात्रिकालीन कफर्यू की अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुड़े कामिर्क, पुलिसकर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कमिर्यों को उनकी आई0डी0के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी। संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। कोविड के संकमण के दृष्टिगत गांवों एवं शहरी वार्डो में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव किया जायेगा। इस संबंध से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर स्वास्थ्य विभाग एवं ग्राम्य विकास तथा नगर विकास से अग्रेत्तर कायर्वाही सुनिश्चित करायी जायेगी। इन्टीग्रेडेड कोविड कमाण्ड कण्ट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) के माध्यम से प्रभावी रूप से ट्रैक-टेस्ट-ट्रीटमेंट की कायर्वाही करायेंगे । इस संबंध में अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे), पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी झाँसी प्रतिदिन उपस्थिति सुनिश्चित कर अनुश्रवण करेंगे तथा शासन को सूचना प्रेषित करायेगें। स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल/कालेजों में छात्रों में मास्क की अनिवायर्ता, सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ-साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। कोरोना के रोकथाम हेतु स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पुनः प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाये। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी झाँसी सभी निजी बस आपरेटरों से समन्वय स्थापित करते हुये निजी/प्राईवेट बसों में कोरानो प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। समस्त औद्योगिक इकाईयों को रात्रि कालीन कर्फ्यू से पूर्णतया छूट रहेगी ।

शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति में होंगी यह शर्ते/प्रतिबन्ध

(अ) बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवायर्ता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी । कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी ।
(ब) खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवायर्ता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी । कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी ।
संबंधित थाना क्षेत्रान्तगर्त नगर मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदकगण से आवेदन पत्र प्राप्त करते हुये संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी पुलिस से जांच/आख्या प्राप्त करते हुये नियमानुसार अपने स्तर से निधार्रित प्रतिबन्धों के अनुरूप उपरोक्त कायर्क्रमों की अनुमति आवेदकगण को देंगे तथा शर्तो/प्रतिबन्धों का क्रियान्वयन/अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष/प्रभारी का उत्तरदायित्व होगा ।

विदेश से आने वाले करें गाईड लाइन का पालन

जनपद में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिये भारत सरकार की गाइड लाईन का पालन सुनिश्चित करेंगे, हाई रिस्क देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट कड़ाई से किया जाये तथा अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेन्डम सेम्पल लेकर आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट प्रभावी रूप से किया जाये । मुख्य चिकित्साधिकारी झाँसी द्वारा इस संबंध में अग्रेत्तर कायर्वाही सुनिश्चित करायेंगे। अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के संबंध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आर.टी.पी.सी.आर.टेस्ट कराना सुनिश्चित करेंगे साथ ही साथ रेलवे एवं बस स्टेशनों पर एण्टीजन टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं संदिग्ध यात्रियों का विवरण लेकर आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कराये जाने की कायर्वाही मुख्य चिकित्साधिकारी झाँसी द्वारा की जायेगी।

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