जनहित में योगी सरकार का एक बड़ा फैसला – फैमिली आईडी (एक परिवार एक पहचान)

** फैमिली आईडी प्राप्त करने के लिए पोर्टल https://familyid.up.gov.in हुआ लॉन्च, ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त की जाएगी फैमिली आईडी ** सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं से जो लोग वंचित हैं उन्हें फैमिली आईडी की सहायता से परिवार के सभी पात्र लोगों को सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का मिलेगा लाभ ** ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बने मास्टर ट्रेनर, विकास भवन सभागार में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने दिया आज प्रशिक्षण ** फैमिली आईडी ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जनपद में कार्यरत संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को ई-डिस्ट्रिस्ट मैनेजर के द्वारा दिया गया प्रशिक्षण ** फैमिली आईडी जेनरेट करने व सत्यापन करने की पूरी प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिस्ट पोर्टल की भांति होगी, शहरी क्षेत्रों में संबंधित लेखपाल व एसडीएम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्रेटरी/ग्राम विकास अधिकारी व बीडीओ के माध्यम से किया जाएगा

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झांसी। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी के निर्देश पर “एक परिवार एक पहचान “योजना के कार्यान्वयन के सम्बंध में आकाश रंजन ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। फैमिली आई0डी0 पोर्टल की ऑनलाइन प्रक्रिया के सम्बन्ध में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बताया गया कि फैमिली आईडी(एक परिवार एक पहचान) क्या है, उत्तर प्रदेश में लगभग 3.59 करोड़ परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित है। उन परिवारों की राशन कार्ड संख्या है फैमिली आईडी है। ऐसे परिवार जो राशन कार्ड धारक नहीं है उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल https://familyid.up.gov.in के माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है जिससे भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी जो परिवार सरकारी योजनाओं को लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं वह भी स्वेच्छा से अपनी फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं।
ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने कहा कियदि कोई आवेदक फैमिली आईडी बनाने के लिए स्वयं आवेदन करता है तो किसी भी प्रकार का यूजर चार्ज देय नहीं है तथा जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर 30 रुपया यूजर चार्ज लिया जाएगा। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक फैमिली आई०डी० पंजीकरण हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों का आधार मोबाइल नम्बर से लिंक होना चाहिए, जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों का मोबाइल ओ०टी०पी० द्वारा सत्यापन हो सके। यदि आधार से लिंक नम्बर बदल गया है तो आवेदक को अपना नवीन / सही मोबाइल नम्बर आधार से लिंक करते हुए अपडेट करना चाहिए। प्रत्येक फैमिली आई०डी० पंजीकरण के समय परिवार के सभी सदस्यों का आधार संख्या के सापेक्ष ओ०टी०पी० आधारित e-KYC होगा। यदि परिवार का कोई सदस्य पूर्व में किसी अन्य परिवार से जुड़ा हुआ है, तो उसका पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा। आवेदक अपना पंजीकरण फैमिली आई०डी० पोर्टल (https://familyad up.gov.in ) पर दिये गये “Register” लिंक के माध्यम से करेगा। उन्होंने शिक्षण दौरान बताया कि सभी सूचनाओं को सावधानी पूर्वक भरा जाए उन्होंने कहा कि आवेदक अपना नाम एवं मोबाइल नम्बर के माध्यम से मोबाइल ओ०टी०पी० तथा कैप्चा का उपयोग कर पोर्टल पर पंजीकरण पूर्ण करेगा। यदि परिवार के पास पूर्व में राशन कार्ड उपलब्ध है तो फैमिली आई०डी०पोर्टल पर आधार नम्बर के साथ लोगिन करने पर यह मैसेज प्रदर्शित होगा कि आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध है। आवेदक दिये गये टैब पर क्लिक कर अपना फैमिली आई०डी० प्रिंट / डाउनलोड कर सकते हैं। यदि परिवार के पास राशनकार्ड उपलब्ध नहीं है तो फैमिली आई०डी० पोर्टल पर आवेदक द्वारा मोबाइल नम्बर एवं आधार संख्या दर्ज करने पर मैसेज प्रदर्शित होगा कि आपके परिवार की फैमिली आई०डी० उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा तदोपरान्त अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया में आवेदक द्वारा अपने परिवार के समस्त सदस्यों का नाम तथा आधार संख्या डालने पर उसके आधार लिंक मोबाइल पर ओ०टी०पी० प्राप्त होगा। ओ०टी०पी० डालने के पश्चात् सदस्य का नाम, जन्म तिथि/वर्ष, लिंग व पिता/ संरक्षक का नाम स्वतः प्रदर्शित होगा। जारीकर्ता अधिकारी के द्वारा संबंधित जांच अधिकारी को स्थलीय जाँच हेतु आवेदन ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा। जाँच अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का भौतिक स्थलीय सत्यापन कर आख्या जारीकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित की जायेगी। पोर्टल द्वारा अंतिम रूप से फैमिली आई०डी० निर्मित होने एवं निरस्त होने की सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर स्वतः प्राप्त हो जाएगी। परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा फैमिली आई०डी० के पंजीकरण की अद्यतन स्थिति/प्रगति को Track Application Status” लिंक पर जाकर आवेदन संख्या डालकर प्राप्त किया जा सकता है।
प्रशिक्षण के दौरान ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री आकाश रंजन ने बताया कि फैमिली आई०डी० हेतु आवेदन जारीकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने की दशा में आवेदक को एस0एम0एस0 के माध्यम से फैमिली आई०डी० संख्या प्रेषित की जायेगी। आवेदक द्वारा पोर्टल से भी अपनी फैमिली आई०डी० संख्या ज्ञात की जा सकती है एवं इसका प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है। विकास भवन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद के ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

यह होगा परिवार पहचान पत्र

प्रशिक्षण के दौरान इस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आकाश कुमार ने परिवार को यथास्थिति परिभाषित करते हुए कहा कि
(i) स्वयं पुरुष ‘स्त्री और उसकी पत्नी अथवा उसका पति (न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी से भिन्न)
(ii) स्वयं के माता-पिता
(iii) स्वयं पर आश्रित वयस्क / अवयस्क भाई-बहन
(iv) वयस्क भाई-बहन व उनके परिवार जो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हो।
(v) अवयस्क संतान / संताने
(vi) आश्रित वयस्क संतान/संतानें( न्यायिक रूप से पृथक विवाहित पुत्री सहित)
(vii) विवाहित अथवा अविवाहित वयस्क पुत्र एवं उसकी पत्नी एवं संतानें जो संयुक्त परिवार के रूप में साथ रहते हो।
(vi) दत्तक पुत्र/पुत्री,अन्य कोई ऐसा वयस्क अवयस्क व्यक्ति जो परिवार के मुखिया/ कमाऊ सदस्य पर आश्रित हो, जिसको परिवार के सदस्य के रूप में जोड़ना चाहे।

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