शासन की योजनाओं में पलीता लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा : डीएम

***** गोवंश के प्रति क्रूरता बरतने पर प्रधानों पर मुकदमा दर्ज ***** भविष्य में योजना अंतर्गत गड़बड़ी करने पर संबंधित के विरुद्ध होगी सख्ततम कार्यवाही ***** जनपद में मनरेगा एवं गौशाला के सफल क्रियान्वयन पर अधिकारी करें भ्रमण के दौरान निरीक्षण

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झाँसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय कार्यों में धन के दुरुपयोग को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विकासखंड बबीना की ग्राम पंचायत ठाकुरपुरा,विकासखंड बंगरा की ग्राम पंचायत कुआंगांव गोआश्रय स्थल पर मिली गड़बड़ियां एवं विकासखंड बड़ागांव की ग्राम पंचायत पौहरा की जांच कराए जाने गो आश्रय स्थल में धन के दुरुपयोग पर ग्राम प्रधान ठकुरपुरा,ग्राम प्रधान कुआंगांव एवं ग्राम प्रधान पौहर के विरुद्ध एफआईआर करते हुए मुकदमा दर्ज कराये जाने एवं गौशालाओं में भूसे की कमी के कारण गौवंश भूखे हैं तो संबंधित के विरुद्ध पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा उक्त गौशालाओं के निरीक्षण के निर्देश पर क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी बबीना डा० दिनेश सिंह राजपूत ने अवगत कराया गया है कि गौशाला के निरीक्षण में भूसे एवं पशुआहार की उपलब्धता नही पायी गई थी। निरीक्षण में भरण पोषण सम्बंधी समस्या का निराकरण करने हेतु गौशाला संचालक को निर्देर्शित किया जाता रहा है, परन्तु गौशाला संचालको द्वारा कभी भी उक्त सस्यायों को गंभीरता से नहीं लिया गया है। 02 अप्रैल 2023 को पुनः गौश्रय स्थल ठकुरपुरा का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय गौश्रय स्थल ठकुरपुरा में कोई भी गौवंश गौशाला में नही मिला और न ही भूसा मिला, मौके पर केयर टेकर गनेशी लाल मिला उससे पूछने पर बताया गया कि ग्राम प्रधान ने सभी गौवंश को छुड़वा दिया है, ग्राम प्रधान से फोन पर वार्ता करने पर प्रधान द्वारा बताया गया कि गौवंश को छोड़ दिया गया है, प्रधान के इस कृत्य पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हुये प्रधान को निर्देशित किया गया कि शाम तक सभी गौवंश को गौआश्रय स्थल संरक्षित कर लिये जाये। जिलाधिकारी के पुनः निर्देश पर क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी डा० दिनेश सिंह राजपूत द्वारा पुनः दिनॉक 14 अप्रैल 2023 को गौआश्रय ठकुरपुरा का निरीक्षण किया गया परन्तु उक्त दिनॉक तक गौवंशो को संरक्षित नही किया गया। अतःगौवंश में भरण-पोषण में की गयी लापरवाही के कारण इनका कृत्य पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के 1960 के अर्न्तगत आता है, अतः प्रधान ग्राम पंचायत ठकुरपुरा के विरूद्ध सुसगंत धाराओ के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा गो आश्रय ग्राम पंचायत पौहरा विकासखंड बड़ागांव की जांच हेतु निर्देशित करने पर को प्राप्त शिकायत में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी झॉसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार समय-समय पर किये गये निरीक्षण में भूसे एवं पशु आहार उपलब्धता नही पाई गई । गौ-आश्रय ग्राम पंचायत पौहरा विकास खण्ड – बडागॉव में 46 पशु संरक्षित पाये गये और 414 के सापेक्ष 5 कुन्टल भूसा पाया गया। परन्तु गौ-संचालक द्वारा निरीक्षण में भरण-पोषण सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करने को गम्भीरता से नहीं लिया गया। जिससे भूसा, चोकर, खली, के अभाव में गौवंशो के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार गौवंश भरण पोषण में की गई लापरवाही के कारण इनका कृत्य पशु क्रूरता निवारण अधिनियम -1960 की धारा-11 के अन्तर्गत आता है । अतः उपरोक्त स्थिति के आधार पर गौ-संचालक मातादीन कुशवाहा पुत्र शिवदयाल ग्राम प्रधान पौहरा के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है।
इसी क्रम में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी झाँसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार गौ-आश्रयस्थल कुआगॉव विकास खण्ड बंगरा में 60 पशु संरक्षित पाये गये और 432 के सापेक्ष 05 कुन्तल भूसा पाया गया। इस प्रकार गौवंश भरण पोषण में की गई लापरवाही के कारण इनकी कृत्य पशु क्रूरता निवारण अधिनियम – 1960 धारा-11 के अन्तर्गत आता है। इस स्थिति के आधार पर ग्राम प्रधान कुआगाँव के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनपद की समस्त गो आश्रय स्थलों का गंभीरतापूर्वक निरीक्षण किया जाए ताकि अनियमितता को रोका जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए की भविष्य में यदि गो आश्रय स्थल में उपलब्ध धनराशि का दुरुपयोग किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध सख्ततम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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