रेप के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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झाँसी। पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अंजना ने शुक्रवार को किशोरी से रेप करने के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि गरौठा कसबे में रहने वाले एक व्यक्ति ने तहरीर देते हुए बताया था कि वह पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था। घर पर उसके माता-पिता और 16 साल की बेटी व 13 साल का बेटा था। 22 अप्रैल को बेटी घर पर अकेली थी। तभी मारकुआं निवासी अंशुल प्रजापति घर में घुस आया। तमंचा अड़़ाकर बेटी के साथ रेप किया। किसी को कुछ बताने पर उसे और उसके परिवार को गोली मारने की धमकी दी। बाद में माता-पिता रिश्तेदारी से लौटकर घर आए तो बेटी को डरा सहमा देखकर कारण पूछा। 14 मई को बेटी ने आपबीती बताई। परिवार के लोग उलहाना देने के लिए घर गए तो आरोपी ने जाति सूचक शब्द से अपमानित किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।

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