बाजार खुलने को लेकर अभी भी बना हुआ है असमंजस

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झांसी। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में जनपद के विभिन्न व्यापारिक संगठन, उद्योगपति व व्यवसायियों से नगर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालन विषय मे वार्ता करते हुए निर्देश दिए थे कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक है, परंतु इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेंगीं।
जिलाधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अर्थात नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमाओं के अंदर समस्त मॉल, मार्केट कांप्लेक्स, एवं मार्केट बंद रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में समस्त एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी के अंदर की दुकानें और आवासीय परिसर के अंदर की दुकानों के खुलने की अनुमति होगी, जिसमें जिसमें आवश्यक, गैर आवश्यक सेवा/ वस्तु इत्यादि का भेद नहीं किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर समस्त दुकानों आवश्यक एवं गैर आवश्यक को खोलने की अनुमति दी जाएगी। उपरोक्त समस्त मे सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) का कडा़ई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी हेतु आवश्यक वस्तुओं की अनुमति दी जा रही है, इस अनुमति के लिए एसपी सिटी से संपर्क करें और अपने पास जारी करा लें तदुपरांत ही होम डिलीवरी संभव होगी। जिलाधिकारी ने व्यापारी संगठनों से बात करते हुए स्पष्ट रुप से कहा कि हॉटस्पॉट एरिया में किसी को भी व्यवसायिक गतिविधियां प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मात्र इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं की अनुमति प्रदान की जाएगी।
इस मौके पर सीडीओ निखिल टीकाराम फुण्‍डेे, एसपी सिटी राहुल श्रीवास्तव, संजय पटवारी सहित व्यापारिक संगठनों के विभिन्न पदाधिकारी एवं व्यवसाई उपस्थित रहे।

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