पराली जलाने वालों के शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त, होगी अन्य कठोर कार्यवाही

** ** ग्राम पंचायत में बनेगा भूसा बैंक और खाद बनाने के लिये गढढे ** निगरानी समितियों को दी जिम्मेदारी, चिन्हित करें पराली जलाने वालो को ** पराली एनटीपीसी को बेचने हेतु जल्द जिम्मेदारी दिये जाने के निर्देश

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झांसी। विकास भवन सभागार में पराली/फसल अवशेष प्रबन्धन के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में अध्यक्षता करते हुये जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने कहा कि यदि पराली/फसल अवशेष को खेत आग लगायी जाती है तो निर्गत शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया जायेगा, साथ ही अन्य कठोर कार्यवाही भी की जायेगी।
बैठक में उन्होने उपस्थित उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि क्षेत्र में पराली प्रबन्धन हेतु अभी से प्लानिंग कर लें। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ बैठक करते हुये खेत में आग न लगाने की जानकारी दे और लोगों को भी जागरुक करें। जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारी निगरानी समितियों के साथ बैठक करें और उन्हें जागरुक करें कि वह गांव में सतत दृष्टि बनाये रखे कि कोई भी अपने खेत में आग न लगाये। उन्होने निर्देश दिये कि गांव में उपयुक्त स्थान को चिन्हित करते हुये भूसा बैंक स्थापित करें ताकि उसे एनटीपीसी को बेचा जा सके। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी को भूसा बेचे जाने से प्राप्त धनराशि ग्राम निधि में जमा होगी जिससे ग्राम के विकास कार्य कराए जा सकेंगे। जिलाधिकारी ने बैठक में बीडीओ को निर्देश दिये कि मनरेगा के माध्यम से प्रत्येक गांव में 6×5×2 के दो-दो गढढे तैयार किये जाये जिसमें पराली/कृषि अवशेष डाल कर उसे खाद बनाये जाने की जानकारी देने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि एसडीएम/बीडीओ क्षेत्र में अवश्य सुनिश्चित कर लें कि कोई भी किसान पराली नही जलायेगा। अभी से किसानों से फसल बुवाई की जानकारी ले लें और उन्हें जागरुक करें कि वह फसल अवशेष भूसा बैंक में जमा कराये, खेत में कदाचित आग न लगाये। खेत में आग लगाने से मृदा को नुकसान होता है, साथ ही मित्रकीट के मरने से उत्पादन भी प्रभावित होता है। इस मौके पर सीडीओ शैलेष कुमार, डीएफओ वीके मिश्रा, एडीएम राम अक्षयवर चौहान, एडीएम संजय कुमार पाण्डेय, नगर मजिस्ट्रेट सलिल पटेल, जिला कृषि अधिकारी केके सिंह, सीवीओ डा.वाई एस तोमर सहित समस्त उप जिलाअधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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