किसान से व्‍यापारी द्वारा खरीद करने पर केन्‍द्र प्रभारी को होगी जेल : अपर जिलाधिकारी

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झांसी। किसी भी दशा में यदि व्यापारी द्वारा खरीद की जाती है तो केंद्र प्रभारी को जेल होगी। खसरा सत्यापन के बाद ही किसानों की फसल क्रय की जाए। केंद्र पर सारी व्यवस्था सुचारू रहे। क्रय केंद्र पर टोकन जारी करते हुए किसानों की फसल ले, ताकि किसानों को क्रय केंद्र पर अधिक समय तक इंतजार न करना पड़े। किसानों का उत्पीड़न ना हो, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का लाभ मिले और वह व्यापारियों के चुंगल से बच सके। यह निर्देश अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान ने तहसील मोठ के ग्राम रामनगर में मूंगफली क्रय केंद्र का निरीक्षण करते हुए दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान किसानों से बात की तथा उनकी फसल को भी देखा।
अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि क्रय केंद्र पर तहसील गरौठा, टहरौली व मोंठ के संबंधित लेखपाल उपस्थित रहेंगे और किसान की फसल की उपज को खसरे से प्रमाणित करने के बाद ही टोकन जारी करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लेखपाल द्वारा ही टोकन जारी होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने उपस्थित किसानों से बात की और फसल की जानकारी ली। बात करते हुए किसानों से अपर जिलाधिकारी ने कहा कि आप क्षेत्र के अन्य किसानों को भी फसल विक्रय हेतु क्रय केंद्र पर आने के लिए प्रेरित करें ताकि उन्हें फसल का वाजिब दाम मिल सके।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने केंद्र प्रभारी यदुनाथ सिंह को ताकीद करते हुए कहा कि केंद्र पर व्यवस्थाएं चौकस रहे। किसानों को पेयजल की समस्या ना हो तथा विद्युत आपूर्ति सुचारू रहे। उन्होंने कांटो का लगातार निरीक्षण करते रहने के निर्देश दिए। मौके पर दो कांटे पाये गए और दोनो कार्यरत थे। एडीएम वित्त एवं राजस्व ने बताया कि जनपद में दो मूंगफली क्रय केंद्र है, बड़ागांव ब्लाक के ग्राम भोजला मंडी तथा चिरगांव ब्लाक रामनगर में। जनपद में अब तक 3562 कुंतल मूंगफली खरीद कर ली गई है तथा केंद्रों से लगभग 2254 कुंटल नेफैड को डिलीवर कर दी गई है।
इस मौके पर किसान एवं विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिला शासकीय अधिवक्‍ता हेतु आवेदन आमंत्रित

झांसी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान ने बताया कि जनपद झांसी में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पद हेतु आवेदन आमंत्रित हैं। ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने विधि व्यवसाय में 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हो और जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक ना हो। वह विधि परामर्शी निर्देशिका के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र 20 जनवरी 2020 तक समय 5:00 तक 3 प्रतियों में जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि अन्य विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट jhansi.nic.in या नजारत नोटिस बार पर देखी जा सकती है

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